डीएनए हिंदी: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि अगर पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो एनपीएस खाते में लेन-देन प्रतिबंधित हो जाएगा.

दिनांक 28 मार्च, 2023 को सीबीडीटी की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक “शीर्षक वाले विषय पर 23 मार्च, 2023 की हमारी पूर्व सलाह के क्रम में, पैन को आधार से जोड़ने की तिथि 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है.”

PFRDA के सर्कुलर के मुताबिक, “चूंकि पैन एनपीएस खातों के लिए महत्वपूर्ण पहचान संख्या और नो योर कस्टमर (KYC) आवश्यकताओं में से एक है, सभी संबंधित मध्यस्थों को सभी ग्राहकों के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. सभी मौजूदा ग्राहकों को यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे 30 जून, 2023 से पहले अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ना सुनिश्चित करें, ताकि निरंतर और सुचारू लेनदेन हो सके और गैर-अनुपालन के परिणामों से बचा जा सके, क्योंकि ऐसे एनपीएस खातों को गैर- केवाईसी अनुपालन, और पैन और आधार के लिंक होने तक एनपीएस लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है.”

अब तक, सीबीडीटी ने पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा को पांच बार बढ़ाया है. पिछला विस्तार 28 मार्च को किया गया था.

क्या पैन-आधार को नहीं जोड़ने पर लगेगा जुर्माना?

पैन-आधार लिंकेज (PAN- Aadhaar) की नई समय सीमा 30 जून 2023 है. अगर ऐसा 1 जुलाई 2023 या उसके बाद किया जाता है, तो उपयोगकर्ता पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

30 जुलाई 2023 तक पैन-आधार लिंकेज पूरा नहीं करने पर क्या होगा?

  • यूजर का पैन 1 जुलाई 2023 से एक्टिव नहीं रहेगा.
  • ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा.
  • ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है.
  • टीडीएस और टीसीएस की कटौती/कलेक्टेड उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है.
  • उचित प्राधिकारी को सूचित करने और 1,000 रुपये की लागत का भुगतान करने के बाद 30 दिनों के बाद पैन को फिर से चालू किया जा सकता है.


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CBDT PAN-Aadhaar linking kast date 30 june 2023 failling 1000 rupees fine
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CBDT : इस तारीख तक PAN-Aadhaar card को कर लें लिंक, वरना भरना पड़ेगा हर्जाना
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