डीएनए हिंदी: हमें अपने बुढ़ापे में खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत रखने के लिए पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए. रिटायरमेंट प्लैनिंग जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की.
क्या होता है NPS?
NPS एक सरकारी निवेश की स्कीम है. इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करता है. सबसे पहले यह योजना 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ था. लेकिन 2009 में यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई. कोई भी व्यक्ति अपने नौकरी के दौरान पेंशन खाता खुलवा सकता है. NPS में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही निवेश करते हैं.
कब उठा सकते हैं NPS का लाभ
NPS का लाभ आप अपने रिटायरमेंट से पहले भी उठा सकते हैं. हालांकि इस दौरान किये गए निवेश का कुछ हिस्सा ही निकाल पाएंगे और बची हुई राशि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर आय पाने के लिए कर सकते हैं. इस योजना के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% निकाल सकते हैं और बची हुई 40% राशि पेंशन योजना में चली जाती है. इस दौरान अगर आप NPS अकाउंट बंद करवाना चाहें तो 3 साल बाद अपना खाता बंद करवा सकते हैं.
NPS में निवेश की शर्त
NPS में निवेश करने की सही उम्र 18 से लेकर 70 साल रखी गई है. इसमें कोई भी भारतीय नागरिक, रेजिडेंट या नॉन-रेजिडेंट और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया निवेश कर सकते हैं. इसमें एक शख्स एक ही अकाउंट खुलवा सकता है. 65 साल की उम्र के बाद NPS खुलवाने वाले Tier 2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं. NPS के दो प्रकार होते हैं एक Tier 1 और दूसरा Tier 2 होता है. Tier 1 पेंशन अकाउंट होता है. इस अकाउंट को कोई भी व्यक्ति खोल सकत है. इधर इसमें निवेश करने से टैक्स में छूट भी मिलती है.
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