डीएनए हिंदी: अगर आपको निवेश करने की आदत नहीं है तो डाल लीजिये क्योंकि महंगाई के इस दौर में आगे चलकर और कमर टूटने वाली है. आप अपने रिटायरमेंट को देखते हुए भी इसकी प्लानिंग कर सकते हैं. ऐसे लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम बेहतरीन आप्शन है. केंद्र सरकार ने इसे सभी कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए साल 2009 से शुरू कर दिया था. इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे. मालूम हो कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा (60 प्रतिशत) निकाल सकते हैं और बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए एन्युटी (Annuity) ले सकते हैं. हालांकि रिटायरमेंट के पहले ही अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप कुछ शर्तों के साथ पैसे निकाल भी सकते हैं.
NPS से पैसे निकालने के नियम
- 3 साल बाद आप NPS से पार्शियल पैसों की निकासी कर सकते हैं.
- 10 साल बाद आप NPS में निवेश बंद कर सकते हैं.
- 60 साल की उम्र में NPS से पूरा पैसा निकाल सकते हैं.
इन शर्तों पर निकाल सकते हैं पैसा
- NPS अकाउंट ओपन करने के 3 साल बाद खाते से कुछ रुपये निकाल सकते हैं.
- NPS से निवेशक अपने कॉन्ट्रिब्यूशन का सिर्फ 25% ही निकाल सकता है. पैसा निकालने के लिए सिर्फ योगदान किए गए राशि पर ही कैलकुलेशन होगी.
- बीमारियों के इलाज, बच्चों की शादी, पढ़ाई जैसी चीजों के लिए NPS से पैसे निकाले जा सकते हैं.
- पार्शियल अमाउंट सिर्फ 3 बार ही निकाला जा सकता है. दो बार के Withdrawal के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए.
- बीमारी की स्थिति में पैसा निकालने के लिए 5 साल के अंतर की लिमिट नहीं है
NPS से पैसा निकालने के लिए ये डाक्यूमेंट्स चाहिए
- पैन कार्ड की फोटोकॉपी
- कैंसल्ड चेक
- NPS से मिली रकम की प्राप्ति की रसीद
- एड्रेस और आईडी प्रूफ
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