डीएनए हिंदी: भारत सरकार द्वारा टैक्स सेविंग्स की सर्वाधिक लोकप्रिय योजना पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानि पीपीएफ (Public Provident Fund) है. बहुत सारे लोग इस योजना का चयन अच्छे ब्याज दर (High Interest Rate), जोखिम फ्री (Risk Free Investment) समेत कई अन्य फायदों की वजह से करते हैं. इस योजना के तहत सालाना कम-से-कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इसमें 1.5 लाख का निवेश कर आप इन्कम टैक्स की बचत (Tax Savings Scheme) कर सकते हैं.
सिर्फ 01 फीसदी इंटरेस्ट रेट पर ले सकते हैं लोन
पीपीएफ का अकाउंट 15 वर्ष के लिए खुलता है लेकिन खाताधारक किसी इमरजेंसी के समय इसमें जमा पैसे के खिलाफ लोन ले सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इस लोन पर आपको सालाना सिर्फ एक फीसदी का ब्याज देना पड़ता है. हालांकि खाताधारकों को इसका लाभ पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के तीसरे साल से छठे साल तक मिल सकता है.
छह साल बाद निकाल सकते हैं पैसा
हालांकि पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है लेकिन खाताधारक चाहे तो खाता खुलवाने के छह साल के बाद खाते से पैसे निकाल सकता है. पीपीएफ अकाउंट के साथ एक और सुविधा यह है कि इसकी मैच्योरिटी के बाद यानि 15 साल पूरे होने के बाद इस अकाउंट को आगे भी चलाया जा सकता है.
80 सी के तहत मिलेगी टैक्स से छूट
इन्कम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक सेक्शन 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर टैक्स बचत की जा सकती है. खाताधारक इस अकाउंट के परिपक्व होने के बाद अपने निवेश किए गए पैसों को खातों से निकाल सकते हैं और इन पैसों पर उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगता है. चालू वित्त वर्ष 2021 में पीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट में बदलाव किए गए हैं और यह वर्तमान समय में 7.1 फीसदी है. किसी भी सरकारी बचत योजनाओं में से पीपीएफ पर सर्वाधिक इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है.
ऐसे खुलवा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट
आप पीपीएफ अकाउंट यदि ऑनलाइन खुलवाना चाहते हैं तो आप इसे अपने बैंक के नेट बैंकिंग के जरिये संभव बना सकते हैं. अपना अकाउंट लॉगइन करने के बाद वहां आपको पीपीएफ अकाउंट का विकल्प दिखेगा. आपको यहां बैंक द्वारा मांगे जाने वाले डिटेल्स और नॉमिनी की डिटेल्स भी देनी होगी. आपकी द्वारा डिटेल्स की वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका अकाउंट शुरू हो जाएगा और इसके बाद आप इस खाते के जरिये निवेश कर सकेंगे.
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