PF Rules Change: केंद्र सरकार ने ईपीएफओ नियमों में बदलाव (PF Rules Change) कर दिया है. अब पीएफ निकासी की सीमा (PF Withdrawal Limit) को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दिया है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा डिजिटल स्ट्रक्चर को ज्यादा आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कुछ मानक बदलते हुए नियमों में बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद कोई भी पीएफ कस्टमर अपने खाते से एक बार में एक लाख रुपये तक निकाल पाएगा. केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि इससे रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा लाभ होगा.
पीएफ से निकासी के लिए सेवा सीमा की रोक भी हटी
श्रम मंत्री ने यह भी बताया कि पीएफ खातों से निकासी के लिए सेवा सीमा यानी नौकरी की अवधि से जुड़ा प्रतिबंध भी हटा दिया गया है. पहले नए पीएफ खाते के तहत 6 महीने से कम का योगदान देने वाले कर्मचारी पैसा नहीं निकाल सकते थे. इससे उन कर्मचारियों को नुकसान होता था, जिन्होंने नई नौकरी जॉइन की है. अब ऐसे कर्मचारी भी पीएफ निकासी कर पाएंगे.
सरकार ने इस कारण दिया है ये तोहफा
श्रम मंत्री ने इस बात का भी खुलासा किया कि सरकार ने कर्मचारियों को पीएफ निकासी सीमा बढ़ाने का तोहफा क्यों दिया है? दरअसल यह सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सौ दिन पूरा होने पर शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों को लाभ होगा, जो शादी-ब्याह या इलाज के लिए ईपीएफओ सेविंग्स से पैसा निकालते हैं. निकासी सीमा बढ़ाने का फैसला पुराने समय की तुलना में मौजूदा दौर में लोगों की जरूरत और खर्च बढ़ने के कारण लिया गया है.
डेढ़ करोड़ से ज्यादा रिटायर कर्मचारियों को होगा लाभ
पीएफ निकासी की सीमा बढ़ाने का लाभ करीब 1.65 करोड़ लोगों को होगा, जो इस समय ईपीएफओ खाता रखते हैं. ईपीएफओ करीब 1 करोड़ से ज्यादा रिटायर कर्मचारियों को रिटायरमेंट फंड देता है. ईपीएफओ अकाउंट में जमा रकम पर हर साल 8.25% की बचत ब्याज दर दी जाती है.
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PF Rules Change: सरकार ने बढ़ाई पीएफ निकासी की सीमा, जानिए क्या होगा लाभ