डीएनए हिंदी: एक ऐसा वक्त जब आम आदमी को चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है तो इस दौरान ही अब मोदी सरकार (Modi Government) के नए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट ने भी लोगों को मुश्किलों में डाला है. 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए नियमों से लोगों को कई बड़े वित्तीय झटके लगने वाले हैं और इन नियमों में से एक होम लोन (Home Loan) पर मिलने वाली अतिरिक्त छूट भी है. 1 अप्रैल से यह छूट खत्म होने वाली है और इसे होम लोन लेने की सोच रहे लोगों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
सरकार ने किया था बड़ा फैसला
साल 2019 में केंद्र सरकार ने बजट में आयकर कानून (Income Tax) में नया सेक्शन जोड़ा था. इसके तहत होम लोन लेने वाले ग्राहकों को किफायती मकान खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स छूट का प्रावधान किया गया था. इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 80EEA जोड़ा था, जिसके तहत होम लोन के ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट दी जाती है और अब यही छूट खत्म हो गई है.
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31 मार्च तक फायदा
वहीं इसके अलावा आयकर कानून के तहत होम लोन लेने वाले सभी ग्राहकों को धारा 24B (Section 24B) के तहत लोन के ब्याज भुगतान पर सालाना 2 लाख रुपये तक टैक्स छूट दी जाती है लेकिन सेक्शन 80EEA इसमें और 1.5 लाख की छूट का फायदा दिलाता है. इसका मतलब यह कि जिस भी व्यक्ति ने 31 मार्च, 2022 तक होम लोन लिया होगा उसे कुल मिलाकर 3.5 लाख रुपये का फायदा मिलेगा और 1 अप्रैल से इस टैक्स की सारी छूट पर ब्रेक लग जाएगा,
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