डीएनए हिंदी: पेटीएम (Paytm) के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) को पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 (तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाने) के तहत गिरफ्तार किया था और जमानत पर रिहा कर दिया था. इस मामले के संबंध में दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार एक जगुआर लैंड रोवर कार ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी की को टक्कर मारी थी.
जानकारी के मुताबिक यह घटना 22 फरवरी को हुई और पुलिस ने डीसीपी (दक्षिण) बनिता मैरी जैकर के साथ चालक के रूप में तैनात कांस्टेबल दीपक कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की. दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने पुष्टि की कि पुलिस ने शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया" डीसीपी जयकर ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
वहीं संपर्क करने पर कांस्टेबल कुमार ने कहा कि वह डीसीपी (जयकर) के साथ तैनात थे और सुबह करीब 8 बजे उनके वाहन को एक पेट्रोल पंप पर ले गए थे और मदर इंटरनेशनल स्कूल के सामने उनकी डीसीपी की गाड़ी को टक्कर लगी है. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मदद लेकर पता लगाया कि गाड़ी गुड़गांव की प्राइवेट कंपनी (पेटीएम) के नाम पर रजिस्टर्ड है जिसके बाद पुलिस विजय शेखर तक पहुंची और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
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वहीं जब गाड़ी को ट्रेस किया गया तो वो विजय शेखर शर्मा की निकली जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया था.
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Paytm के सीईओ Vijay Shekhar Sharma की हुई थी गिरफ्तारी, फिर बेल पर हुए रिहा, जानिए क्या था पूरा मामला