डीएनए हिंदी: Government Employees Pension: केंद्र से लेकर राज्यों तक के सरकारी कर्मचारियो की तरफ से एक मांग पिछले 20 साल से हो रही है. यह मांग है पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को दोबारा लागू किए जाने की, जिसे केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2004 को बंद कर दिया था. कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की मांग को मानते हुए फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा भी कर दी है. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने भी कर्मचारियों की इस मांग को मानने का फैसला कर लिया है. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) से वापस ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में स्विच करने का विकल्प चुनने का मौका दे रही है. हालांकि यह मौका सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बल्कि कुछ कर्मचारियों को ही अपना पेंशन मोड चेंज करने का विकल्प मिलने जा रहा है.

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OPS में वापसी के लिए यह होगा मानक

केंद्र सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक नया अपडेट (Old Pension Scheme Latest Update) जारी किया गया है. इस अपडेट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की जगह नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) लागू किया था. एनपीएस (NPS) का नोटिफिकेशन 22 दिसंबर, 2003 को जारी हुआ था. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या नोटिफाइड पद पर भर्ती हुए हैं, उन्हें ही केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाएगा. इन पदों के तहत नौकरी साल 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के कितने दिन बाद शुरू हुई है, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा. इसके उलट जिन कर्मचारियों की भर्ती का नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2003 के बाद जारी हुआ है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस जाने का विकल्प नहीं दिया जाएगा. उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ही पेंशन मिलेगी. 

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31 अगस्त से पहले घोषित करना होगा विकल्प

केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो केंद्रीय कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प लेने के दायरे में आ रहे हैं, उन्हें भी 31 अगस्त, 2023 से पहले यह विकल्प चुनना होगा. यदि इस तारीख तक योग्य कर्मचारी अपनी पेंशन NPS से OPS (NPS to OPS) में स्विच करने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो उन्हें मौजूदा सिस्टम से ही पेंशन का लाभार्थी माना जाएगा. 

एक बार OPS में गए तो फिर NPS में वापसी नहीं

सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई कर्मचारी एक बार OPS में स्विच करने का विकल्प भर देता है तो यह अंतिम विकल्प होगा. उसके बाद कर्मचारी वापस न्यू पेंशन स्कीम में स्विच नहीं कर पाएगा. 

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OLD Pension scheme update Central government workers can switch nps to ops know all details about this scheme
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मोदी सरकार दे रही ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का मौका पर रखी ये शर्त
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मोदी सरकार दे रही ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का मौका पर रखी ये शर्त, जानिए कैसे और कब तक करें आवेदन