डीएनए हिंदी: अगर आप भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और इससे बचने के लिए अपने जीवनसाथी या पैरेंट्स को मकानमालिक बता कर रेंट पर HRA में रियायत के लिए क्लेम करते हैं तो खासकर यह खबर आपके लिए है. इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ने ऐसे ही एक मामले में आदेश देते हुए बताया है कि विभाग आपको रेंट क्लेम करने से नहीं रोक सकता है. हालांकि पार्टनर या पैरेंट्स ने अगर अपनी आय से उस घर को खरीदा है तो आप उसपर HRA क्लेम कर सकते हैं.
बता दें कि इनकम टैक्स में रियायत पाने के लिए HRA बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लेकिन इसपर छूट पाने का क्या सही तरीका है वह जानना बेहद जरूरी है. अगर आपको यह नहीं पता है तो आप परेशानी में फंस सकते हैं.
दरअसल इनकम टैक्स में रियायत अपने के लिए कई बार लोग अपने पार्टनर या पैरेंट्स को ही मकान मालिक दिखा देते हैं और रेंट पे करने का सबूत देते हैं. इस तरकीब से वह आसानी से HRA क्लेम कर लेते हैं. अभी हाल ही में एक ऐसा ही मामला आईटी डिपार्टमेंट (IT Department) के पास पहुंचा जहां उन्होंने टैक्स में छूट देने से मना कर दिया और दिल्ली के एक टैक्सपेयर को नोटिस भेज दिया. हालांकि टैक्स ट्रिब्यूनल ने मामले को टैक्सपेयर के पक्ष में ही सुनाया.
दिल्ली ITAI ने क्या कहा?
दिल्ली ITAI ने अपने ऑर्डर में बताया कि अगर आपके पार्टनर या पैरेंट्स के नाम पर मकान है और उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं है तो ऐसे में विभाग इस तरह के क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है.
हर महीने आपके पास रेंट पेमेंट (Rent Payment) की रिसिप्ट होनी चाहिए या बैंक अकाउंट से ये पता चलना चाहिए कि आपने लगातार रेंट दिया है. इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि पैरेंट्स के मामले में यह बात बिलकुल सही है लेकिन लाइफ पार्टनर के मामले में यह गले नहीं उतर रही है.
साथ ही अगर पैरेंट्स या जीवनसाथी की रेंट के जरिए कोई कमाई हो रही है तो उसे भी आईटीआर (ITR) में दिखाना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो विभाग इस मामले में कार्रवाई कर सकता है. बहरहाल ITAI ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि आप अपने पैरेंट्स या पार्टनर को रेंट पे कर के HRA में छूट पा सकते हैं.
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Life partner के नाम पर है घर, तो भी कर सकेंगे HRA क्लेम