GST Council Meeting: जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल बैठक शनिवार को आयोजित की गई है. व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में आयोजित बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है. सबसे ज्यादा निगाहें इंश्योरेंस प्रीमियम पर वसूले जाने वाले जीएसटी को लेकर थी, जिसे पूरी तरह हटाए जाने या कम से कम किए जाने की उम्मीद की जा रही थी. ऐसी संभावना थी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में निश्चित तौर पर बदलाव होगा, लेकिन फिलहाल इस पर फैसला टाल दिया गया है. बताया जा रहा है कि राज्यों की तरफ से इसे लेकर ऐतराज जताया गया है, जिसके बाद इसे अगली मीटिंग तक के लिए टाल दिया गया है. इस पर अब जनवरी में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की मीट‍िंग में चर्चा की जाएगी. जीएसटी मीटिंग में कई अन्य चीजों पर टैक्स में बदलाव हुआ है. इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं.

फ्लाई ऐश पर घटा दिया गया है जीएसटी
जीएसटी काउंस‍िल की बैठक में फ्लाई ऐश से बनने वाले कंक्रीट का बिल्डिंगों में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है. इसके चलते 50% से ज्यादा फ्लाई ऐश वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स पर जीएसटी घटा दिया गया है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, HS कोड 6815 के तहत आने वाले इन ब्लॉक्स पर अब 18% की बजाय 12% जीएसटी वसूला जाएगा.

पुरानी कार खरीदना होगा महंगा
जीएसटी काउंसिल की बैठक में उन लोगों के सपनों पर गाज गिराई गई है, जो अपनी पहली कार के तौर पर यूज्ड यानी पुरानी कार खरीदते हैं. जीएसटी काउंसिल ने यूज्ड कारों की बिक्री पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% किए जाने की मंजूरी दे दी है. यह यूज्ड कार की लेनदेन की कीमत पर वसूला जाएगा. इसमें इलेक्ट्रिक वाहन समेत सभी तरह की पुरानी कार शामिल हैं. 

फोर्टिफाइड चावल पर अब एकसमान दर से होगी टैक्स वसूली
जीएसटी काउंस‍िल ने सभी तरह के फोर्टिफाइड चावल पर एकसमान 5% की दर से जीएसटी वसूलने का फैसला लिया है. अब तक फोर्टिफाइड चावल पर उसके यूज के हिसाब से टैक्स वसूला जाता था, जिसससे हिसाब-किताब रखने में बेहद मुश्किल होती थी. अब ऐसा नहीं होगा.

पॉपकॉर्न पर तीन तरह का लगेगा जीएसटी
जीएसटी काउंसिल ने रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर तीन अलग-अलग तरह का जीएसटी वसूलने का निर्देश दिया है. जीएसटी काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि यदि बिना पैकेजिंग के पॉपकॉर्न को नमकीन की तरह बेचा जा रहा है तो उस पर 5% जीएसटी लागू होगा, लेकिन पैकेज्ड और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% टैक्स वसूला जाएगा. यदि कन्फेक्शनरी प्रॉडक्ट के तौर पर चिह्नित कैरेमल पॉपकॉर्न जैसी चीनी से लिपटी किस्में बेची जाएंगी तो उन पर 18% जीएसटी वसूला जाएगा.

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इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट अभी नहीं, जानें जीएसटी बैठक में क्या महंगा हुआ
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Nirmala Sitharaman
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इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट अभी नहीं, जानें आज जीएसटी बैठक में क्या बदला

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