डीएनए हिंदी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शनिवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 49वीं बैठक (49th GST Council Meeting) नई दिल्ली में हुई. इस दौरान अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन के अलावा पान मसाला और गुटखा पर लगने वाला जीएसटी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. जीएसटी परिषद ने गीले गुड़, पेंसिल शॉर्पनर और कुछ ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी घटाने का फैसला किया.
GST काउंसिल की बैठक काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि राज्यों का बकाया 5 साल का पूरा जीएसटी मुआवजा (GST क्षतिपूर्ति रकम) दिया जाएगा. जून के 16,982 करोड़ रुपये समेत जीएसटी क्षतिपूर्ति के सारे बकाया का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने नियत तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने पर विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है. वित्त मंत्री ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक समेत कई राज्यों के जीएसटी मुआवजा को लेकर भी जानकारी दी.
ये भी पढ़ें- Credit Card Balance Transfer: इस तरीके से आप पैसों की कर सकेंगे बचत, यहां जानें तरीका
वित्त मंत्री ने कहा कि पान मसाला और गुटखा उद्योग में हो रही कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई. इस बैठक में सीतारमण के अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शिरकत की.
इन वस्तुओं पर घटा GST Rate
- तरल गुड़ (लिक्विड जैगरी/राब) पर 18 प्रतिशत जीएसटी से घटाकर 0 कर दिया गया है. अगर यह प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड होगा तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा.
- पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी का रेट 18 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. अब आम जनता के लिए पेंसिल शार्पनर खरीदना सस्ता हो जाएगा.
- ड्यूरेबल कंटेनर पर लगे टैग्स ट्रैकिंग डिवाइसेज और इनके अलावा डेटा लॉगर्स पर GST 18 फीसदी से घटाकर शून्य (0) कर दिया गया है. हालांकि, इसमें कुछ शर्तों का लागू होना आवश्यक है.
- जीएसटी काउंसिल ने पान मसाला और गुटखा पर भी बड़ा फैसला लिया है. अब पान मसाला और गुटखा पर उत्पादन के हिसाब से जीएसटी लगेगा. इन पर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू होगा.
NTA पर नहीं लगेगा जीएसटी
सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर जीएसटी नहीं लगेगा. मतलब अब एग्जामिशेन फीस पर GST नहीं लगेगी. अभी तक एग्जामिनेशन फीस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता था.
यह भी पढ़ें: EPFO Rules: अगर कंपनी EPF अकाउंट में समय से नहीं करती है योगदान तो क्या कर्मचारी को ब्याज लाभ मिलेगा
ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की रिपोर्ट
ऑनलाइन गेमिंग पर GoM की रिपोर्ट पर आज बैठक में चर्च नहीं हो सकी. क्योंकि GoM के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा राज्य में चुनाव होने की वजह से मीटिंग में नहीं आ सके.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर
- Log in to post comments
GST काउंसिल का बड़ा फैसला, राब, पेंसिल-शार्पनर समेत इन आइटम्स पर घटाया टैक्स