डीएनए हिंदी: एम्पलॉइज़ प्रोविडेंट फंड (Employees Provident Fund) को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के संदेह होते हैं. कई लोगों को यह नही पता होता कि वह इससे कैसे और किन नियमों के तहत पैसे निकाल सकते हैं या अकाउंट को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि क्या आपको यह पता है कि कुछ गलतियों की वजह से आपका PF अकाउंट बंद भी हो सकता है. ऐसी स्थिति आने पर PF का पैसा निकालना काफी मुश्किल हो सकता है. यहां हम आपको बताएंगे ऐसी समस्या क्यों आती है.
कब बंद होता है EPF खाता?
आपकी पुरानी कंपनी अगर बंद हो गई है और आपने पैसा नई कंपनी के PF अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया या 36 महीनों तक अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो 3 साल बाद यह अकाउंट खुद ही बंद हो जाएगा और EPF के Inactive account से जुड़ जाएगा. इस वजह से अकाउंट से पैसे निकालने में समस्या आ सकती है. इन सबके बीच अच्छी खबर यह है कि आपके Inactive account पर भी ब्याज मिलता रहेगा. हालांकि अगर 7 साल तक आपका अकाउंट Inactive account रहता है तो जमा पैसे सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में डाल दिए जाएंगे.
EPFO का नियम
EPFO ने कुछ समय पहले अपना एक सर्कुलर जारी किया था. इस सर्कुलर में EPFO ने कहा था Inactive account से जुड़े क्लेम को निपटाने के लिए सावधानी रखनी जरूरी है. इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी के भी साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और सही उपभोक्ता को क्लेम का पेमेंट मिले.
इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है?
जिस किसी भी PF अकाउंट में 36 महीने या उससे ज्यादा टाइम तक कॉन्ट्रिब्यूशन की राशि जमा नहीं होती उन्हें EPFO के इनएक्टिव अकाउंट की केटेगरी में डाल दिया जाता है.
कौन करता है सर्टिफाइड?
जो कंपनी कुछ समय से बंद पड़ी है उसके नियोक्ता इनएक्टिव PF अकाउंट से जुड़े क्लेम को सर्टिफाइड करते हैं. हालांकि अगर कोई क्लेम करने के लिए नहीं है तब ऐसी स्थिति में बैंक KYC डाक्यूमेंट्स के आधार पर सर्टिफाइड करता है.
यह भी पढ़ें: Best Stocks: एक ही दिन में इन शेयरों ने दिया 19 प्रतिशत का रिटर्न
- Log in to post comments
EPFO: अब चंद मिनटों में बंद पड़े EPF को नए अकाउंट में करें ट्रांसफर, नहीं तो फंस जाएगा पूरा पैसा