डीएनए हिंदी: दुनिया भर में cryptocurrency का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. इसकी वजह है कि इसने बहुत कम वक्त में अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा दिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें देश के लगभग 1.5 करोड़ रिटेल निवेशकों ने 6.6 अरब डॉलर का निवेश किया है. इनमें 90 प्रतिशत रिटेल इनवेस्टर्स इसी साल इससे जुड़े. जिसमें बिटकॉइन (Bitcoin) के निवेशकों की गिनती ज्यादा है. बता दें कि 2021 में क्रिप्टोकरेंसी के मार्केट में तेजी देखी गई. इसका कुल मार्केट कैप 3 लाख डॉलर तक पहुंच गया है.
इस साल बजट 2022 में सरकार क्रिप्टोकरेंसीज (Cryptocurrencies) की खरीद-बिक्री पर टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स यानी TDS और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी TCS लागू करने का फैसला ले सकती है. इस बात की जानकारी नांगिया एंडरसन एलएलपी (Nangia Andersen LLP) टैक्स के अरविंद श्रीवत्सन (Aravind Srivatsan) ने दी है. हालांकि यह एक लिमिट तक लागू होगी.
क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा नया नियम
अरविंद का कहना है कि सरकार आने वाले बजट में एक निश्चित सीमा से ज्यादा मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद और बिक्री पर TCS और TDS का प्रावधान कर सकती है और इस तरह के सौदों को स्पेसीफिड ट्रांजैक्शन (specified transaction) के दायरे में लाया जा सकता है. इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से होने वाली आय पर लॉटरी, गेम शोज और पजल आदि की तरह ही 30% के हाई टैक्स लगाया जा सकता है.
अरविंद ने आगे कहा कि मौजूदा समय में भारत में क्रिप्टो निवेशकों की संख्या सबसे ज्यादा है. भारत में करीब 10.02 करोड़ क्रिप्टो निवेशक हैं. उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद थी कि संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कोई बिल आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि अब आने वाले बजट सत्र में सरकार इस पर कोई बिल ला सकती है. अगर सरकार भारतीय जनता को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने से रोकने का प्रावधान नहीं करती है तो वह क्रिप्टोकरेंसी के लिए रिग्रेस्सिव टैक्स की व्यवस्था (regressive tax regime) कर सकती है.
क्रिप्टो पर TDS/TCS होगा लागू
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारतीय निवेशकों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है. निवेशकों का निवेश कहीं ना कहीं असुरक्षित भी है इसलिए क्रिप्टो निवेश से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े प्रावधानों में बदलाव हो सकता है. इनको क्रिप्टोकरेंसी को टैक्स डिडेक्टेड ऐट सोर्स (Tax Deducted at source -TDS) और टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (Tax Collected at source - TCS) के दायरे मे लाया जा सकता है. इससे सरकार को निवेशकों को पहचानने में भी मदद मिलेगी.
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Budget 2022: क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों की बढ़ सकती है मुसीबत, TDS/TCS हो सकता है लागू