डीएनए हिंदी: देश में सड़क हादसों में लोगों की मौत उनके परिजनों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब होती है और सबसे ज्यादा चुनौतियां मृतक के आश्रितों के लिए खड़ी होती है. ऐसे में अब भारत सरकार ने सड़क हादसे के मृतकों के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है. पहले यह मुआवजा 25 हजार रुपये था लेकिन अब इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है. ये नए नियम एक अप्रैल से लागू होंगे.
केंद्र सरकार ने बदले नियम
दरअसल, हिट एंड रन’ मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा एक अप्रैल से आठ गुना बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Roads Transport and Highways) की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक, ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है.
इस ऐलान को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि योजना का नाम ‘हिट एंड रन’ मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा 2022 होगा और यह एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी. मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक ‘हिट एंड रन’ मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गई है.
घायलों के लिए भी बड़ा ऐलान
वहीं यदि घायलों की बात करें तो यह राशि गंभीर रूप से घायलों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपये और मौत के मामले में वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 लाख रुपये की गई है.
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इसके साथ ही सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि यह योजना एक अप्रैल 2022 से क्षतिपूर्ति योजना 1989 की जगह प्रभावी होगी. इस विज्ञप्ति में बताया गया कि मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है जिससे पीड़ित के परिजनों की मुश्किलें कम की जा सकें.
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