इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने टैक्स रिटर्न भरने के नियमों (Income Tax Rules) में 21 अप्रैल 2022 से बदलाव कर दिया है. सरकार के इन बदलावों का कारण अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाना माना जा रहा है . अब अलग इनकम ग्रुप और आय वाले लोगों को भी आईटीआर भरना जरूरी होगा.
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केंद्र सरकार द्वारा जारी किए नियमों के तहत अब हर उस व्यक्ति के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका एक वित्त वर्ष के दौरान टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस (TDS) और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी टीसीएस (TCS) 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है.
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इनकम टैक्स के नए नियम के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2.5 लाख रुपये की छूट से कम है लेकिन TDS और TCS से होने वाली इनकम 25,000 रुपये या उससे ज्यादा है तो अब उसे आईटीआर भरना ही पड़ेगा.
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आपको बता दें कि ये नया नियम सीनियर सिटीजन के लिए कुछ राहत वाला है क्योंकि सीनियर सिटीजन के मामले में टीडीएस या टीसीएस 50,000 रुपये से ज्यादा होने पर लागू किया गया है.
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इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा, "इन नियमों को आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2022 कहा जा सकता है. ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे." नोटिफिकेशन नंबर 37/2022 के माध्यम से सीबीडीटी ने एक नया नियम 12AB नोटिफाई किया है. इसके अनुसार किसी व्यक्ति की इनकम छूट सीमा से कम होने के बावजूद आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य करता है.
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इसके अलावा जिनके सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा है अब उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. साथ ही इस नियम के तहत उन कारोबारियों को भी कवर किया जाएगा जिनका सालाना कारोबार 60 लाख रुपये से अधिक और प्रोफेशनल रिसीट 10 लाख रुपये से अधिक होंगे.