डीएनए हिंदी: डाकघर की छोटी बचत योजनाएं (Senior Citizen Savings Scheme) हमेशा निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प रही हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि गारंटीड रिटर्न के साथ जमा (Investment in POSCSS) पूरी तरह से सुरक्षित है. ये निवेश बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते हैं. डाकघर विभिन्न प्रकार की जमा योजनाएं प्रदान करता है. इन्हीं योजनाओं में से एक है डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS).
5 लाख 6.85 लाख पर जमा
यदि आप वरिष्ठ नागरिक योजना में एकमुश्त 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो 7.4 प्रतिशत (Compounding) प्रति वर्ष की दर से 5 साल बाद यानी मैच्योरिटी पर कुल राशि 6,85,000 रुपये होगी. यहां आपको ब्याज के रूप में 1,85,000 रुपये का लाभ मिल रहा है. इस तरह हर तिमाही का ब्याज 9,250 रुपये होगा.
एससीएसएस: 7.4% सालाना ब्याज, 5 साल की मैच्योरिटी अवधि
डाकघर की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस योजना में सालाना ब्याज 7.4% होगा. इस योजना में मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष है. जमा 1000 रुपये के गुणकों में किया जा सकता है. साथ ही इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. बता दें कि इसे एकमुश्त निवेश करना होगा.
SCSS के तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति खाता खोल सकता है. अगर किसी की उम्र 55 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 60 साल से कम है और उसने वीआरएस (VRS) लिया है तो वह एससीएसएस (SCSS) में भी खाता खुलवा सकता है. लेकिन शर्त यह है कि उसे सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के एक महीने के भीतर यह खाता खोलना होगा और इसमें जमा की गई राशि सेवानिवृत्ति लाभ की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए.
वेबसाइट के मुताबिक SCSS के तहत एक जमाकर्ता व्यक्तिगत रूप से या अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाते रख सकता है. कुल मिलाकर निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख से अधिक नहीं हो सकती. 1 लाख से कम राशि के साथ खाता नकद में खोला जा सकता है. लेकिन इससे अधिक के लिए चेक का उपयोग करना होगा.
एससीएसएस: नामांकन की सुविधा मौजूद है
वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं (Senior Citizen Savings Schemes) में खाता खोलने और बंद करने के समय नामांकन की सुविधा उपलब्ध है. इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है. इसमें खाताधारक समय से पहले खाता बंद कर सकता है. हालांकि डाकघर खाता खोलने के 1 साल बाद खाता बंद करने पर ही जमा का 1.5 फीसदी काटेगा जबकि 2 साल के बंद होने के बाद जमा का 1 फीसदी काट लिया जाएगा.
मैच्योरिटी के बाद 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है
SCSS की मैच्योरिटी के बाद खाते को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मैच्योरिटी की तारीख से एक साल के भीतर आवेदन (Application for SCSS) जमा करना होगा. इस खाते में जमा राशि पर भी कर कटौती उपलब्ध है. इस योजना में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी (80C) के तहत छूट है.
एससीएसएस में ब्याज से होने वाली आय पर कर (Tax) लगता है. अगर आपके सभी SCSS की ब्याज आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है तो आपका TDS कटना शुरू हो जाता है. टैक्स की राशि आपके ब्याज से काट ली जाती है. अगर ब्याज आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है तो आप फॉर्म 15जी/15एच (15G/15H) जमा करके टीडीएस (TDS) से राहत पा कर सकते हैं.
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Senior Citizen Savings Scheme: पोस्ट ऑफिस के इस स्कीम में 5 लाख जमा पर मिलेगा 1.85 लाख का ब्याज