डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय सभी जानकारी बहुत सावधानी से भरी जानी चाहिए. जरा सी चूक भी कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है. अब आयकर विभाग द्वारा रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को भी पहले से आसान कर दिया गया है इसलिए आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए आसानी से आईटीआर (ITR) को संशोधित कर सकते हैं. इसके लिए आप घर बैठे ही आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं. आइए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं.
ITR में संशोधन करने के लिए
1. सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
2. इसके बाद आपको ई-फाइल मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और रेक्टिफिकेशन लिंक पर क्लिक करना है.
3. यहां आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से 'ऑर्डर/इंटिमेशन टू रेक्टीफाइड' विकल्प से आकलन वर्ष का चयन करना होगा.
4. अब आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा. यहां आप अपने सुधार का कारण चुन सकते हैं. उदाहरण के लिए कोई टैक्स क्रेडिट बेमेल है या जो भी कारण है उसे चुनें.
5. यहां अपडेट की गई जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
6. अब अगर यह रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है तो आपको सक्सेस मैसेज दिखाया जाएगा. इससे संबंधित मेल भी आपकी मेल आईडी पर प्राप्त होगा.
अनुरोध स्थिति की जांच कैसे करें
अगर आपने आईटीआर रिवाइज किया है तो आप उसका स्टेटस भी आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा. इसके बाद आपको यहां माई अकाउंट मेन्यू में 'व्यू ई-फाइल रिटर्न/फॉर्म्स' का विकल्प दिखाई देगा. यहां ड्रॉपडाउन सूची से रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट विकल्प चुनें और फिर सबमिट करें. इसके बाद आप अपने अनुरोध की स्थिति देखेंगे. 31 जुलाई 2022 तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए जिनमें से 72.42 लाख रिटर्न आखिरी दिन दाखिल किए गए.
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Revise ITR: रिटर्न दाखिल करने में अगर हो गई है गलती तो आसानी से ITR में कर सकते हैं सुधार