डीएनए हिंदी : राशन कार्ड (Ration Card) सरेंडर करने की मीडिया में खबरों के बाद अब आम लोगों में डर है कि कहीं सरकार उनसे पात्रता छिन ना लें. कई पात्र किसान भी असमंजस में हैं कि राशन लेने के लिए पात्रता नियम क्या हैं? और किन परिस्थितियों में उसका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है. हम यहां बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आपको राशन कार्ड सरेंडर करना होगा.
राशन कार्ड सरेंडर करने से पहले जान लें नियम
गौरतलब है कि कोरोना काल में सरकार ने महामारी के समय गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था शुरू की थी. अब यह रिकॉर्ड में आ गया है कि कई ऐसे लोग भी राशन का लाभ ले रहे हैं जो इस योजना के पात्र नहीं हैं. ऐसी खबरें आ रही थीं कि सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी. हालांकि सरकार ने फिलहाल इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है. हालांकि फिर भी अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो पहले इसकी पात्रता जरूर जान लें. इसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आपको कार्ड सरेंडर करना है या नहीं.
जानिए क्या कहते हैं नियम?
नि:शुल्क राशन के नियम के तहत यदि कार्ड धारक के पास अपनी आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट/फ्लैट या मकान है, चार पहिया वाहन/ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस या गांव में दो लाख से अधिक और शहर में तीन लाख सालाना आपके पास आय है तो आप मुफ्त राशन के पात्र नहीं हैं. इसलिए आपको तुरंत तहसील और डीएसओ कार्यालय में राशन कार्ड सरेंडर करना होगा.
सरकार ने यह कहा
राशन कार्ड को लेकर तमाम खबरों के बीच यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि वसूली को लेकर सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. समय-समय पर राशन कार्ड लाभार्थियों की छंटनी की जा रही है. सरकार की ओर से राशन लाभार्थियों की रिपोर्ट जरूर तैयार की जा रही है, लेकिन वसूली को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है. राशन कार्ड की तरह यूपी में भी पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) को लेकर जांच शुरू हो गई है.
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Ration Card: इन परिस्थितियों में आपका राशन कार्ड हो जाएगा कैंसिल, जानिए सरकार के नियम