डीएनए हिंदी: अगर आपने भी एनपीएस में पैसा लगाया है या आप भी अपना खाता खोलने की योजना बना रहे हैं तो अब इसके नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. नेशनल पेंशन स्कीम रेगुलेटर, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इन नियमों में बदलाव किया है इसलिए अब खाता खोलने से पहले जान लें कि क्या बदला है.
जानिए क्या बदला?
आपको बता दें कि अब से एनपीएस खाता खोलने पर प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) का कमीशन दिया जाएगा. पीओपी में बैंक, एनबीएफसी (NBFC) और कई अन्य प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं. इनके माध्यम से लोग एनबीएफसी में पंजीकृत होते हैं. इसके साथ ही सब्सक्राइबर्स को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.
1 सितंबर से मिलेगा फायदा
पीओपी (POP) को 1 सितंबर 2022 से 15 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का कमीशन मिलेगा. पीएफआरडीए ने बताया है कि इस कदम से पीओपी को भी बढ़ावा मिलेगा. वह ग्राहकों का एनपीएस (NPS) खाता खोलने के लिए काफी प्रयास करते हैं.
ग्राहकों से लिया जाएगा कमीशन
पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीओपी (POP) को एक निश्चित समयावधि में 0.20 प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा. बता दें कि यह कमीशन ग्राहकों से ही लिया जाएगा. यह निश्चित अंतराल पर उसके द्वारा निवेश की गई इकाइयों की संख्या को कम करके वसूल किया जाएगा.
पेंशन फंड कितना है
देश में मौजूद पेंशन फंड की बात करें तो यह 35 लाख करोड़ रुपये है. इसमें से 22 फीसदी यानी कुल 7.72 लाख करोड़ रुपये एनपीएस के पास है. वहीं, ईपीएफओ 40 फीसदी हिस्सेदारी का प्रबंधन करता है.
21 साल से शुरू हो सकता है
आपको बता दें कि अगर निवेशक की औसत उम्र 21 साल है और वह हर महीने एनपीएस में 2,000 रुपये का निवेश करता है तो आपको बड़ा फायदा मिल सकता है. अगर आप 21 साल की उम्र में एनपीएस से जुड़ते हैं और 60 साल की उम्र तक निवेश का लक्ष्य रखते हैं तो आपको निवेश का समय 39 साल तक मिलेगा.
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NPS Rule Changed: NPS के बदल गए नियम, अब खर्च होंगे ज्यादा पैसे