डीएनए हिंदी: अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना अच्छा है. यह आपको कई समस्याओं से बचाता है. अगर आपने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए किसी कारण से रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. ऐसे करदाता दोबारा रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (CBDT) ने अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U को नोटिफाई कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बजट 2020 पेश करते हुए अपडेटेड रिटर्न की घोषणा की.
अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अच्छा है. यह आपको कई समस्याओं से बचाता है. अगर आपने वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए किसी कारण से रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है. ऐसे करदाता दोबारा रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (CBDT) ने अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U को नोटिफाई कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बजट 2020 पेश करते हुए अपडेटेड रिटर्न की घोषणा की.
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका कब है?
नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारण वर्ष 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा है. उनके लिए 31 मार्च 2023 तक अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का मौका है. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारण वर्ष की समय सीमा 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गया. ऐसे करदाताओं के पास 31 मार्च 2024 तक अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का मौका है.
अपडेटेड रिटर्न की वजह भी देनी होगी
अगर कोई टैक्सपेयर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है तो उसे इसका कारण बताना होगा. यहां आठ प्रकार के कारणों का उल्लेख किया गया है. इन कारणों से रिटर्न न भरने आय की सही जानकारी न देने जैसे विकल्प दिए गए हैं. इसके अलावा करदाता को आयकर रिटर्न के विभिन्न रूपों में अपने लिए उपयुक्त फॉर्म का चयन करना होता है.
50% तक देना होगा अतिरिक्त टैक्स
अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने पर पेनल्टी जमा करनी होगी. अगर आईटीआर-यू असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर फाइल किया जाता है तो 25 पर्सेंट का अतिरिक्त टैक्स लगेगा. अगर अपडेटेड रिटर्न 12 महीने के बाद और 24 महीने के अंदर फाइल किया जाता है तो 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा. यह रिटर्न तब तक दाखिल नहीं किया जा सकता जब तक कि आप पर कुछ अतिरिक्त कर देयता न हो.
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