डीएनए हिंदी: अगर आप नौकरी करते हैं और निवेश शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका है. वहीं अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स (Income Tax Slab) स्लैब के अंतर्गत आती है और आपका टैक्स बनता है तो आप सरकार की ओर से जारी स्कीमों में निवेश कर सकते हैं, जहां सरकार की ओर से टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) का फायदा मिलता है. इस समय देश में कई ऐसी योजनाएं हैं, जहां निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं. यहां हम आपको 3 ऐसे टैक्स सेविंग टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसमें निवेश करने पर आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा और भविष्य के लिए एक अच्छा फंड भी तैयार कर सकते हैं.
टैक्स बचाने और सुरक्षित जगह पर निवेश करने के लिए पीपीएफ (PPF) एक बेहतरीन विकल्प है. इस योजना के तहत कोई भी निवेशक एक साल में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकता है. पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है. इस योजना की खास बात यह है कि निवेश का पैसा, निवेश के पैसे पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि सभी टैक्स फ्री हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत निवेशक को 7.6 फीसदी ब्याज मिलता है. इस योजना के तहत आप अपनी बेटी के खाते में सालाना 250 से 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. यहां 14 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है. जब बेटी 21 साल की हो जाती है तो निवेशक को पूरे ब्याज के साथ पैसा वापस मिल जाता है. यहां निवेश करने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए.
PPF के अलावा आप FD में भी निवेश कर सकते हैं. यहां निवेश करने पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है. हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना में लॉक-इन अवधि 5 वर्ष है. यानी आप 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं. वहीं, FD पर मिलने वाली ब्याज दरों में हमेशा बदलाव होता रहता है.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए SCSS एक अच्छी बचत योजना है. एससीएसएस खाता बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है. इसमें सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. फिलहाल इसमें 7.4 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दिया जा रहा है.
एनपीएस (NPS) एक सरकारी सेवानिवृत्ति बचत योजना है. 80सी के तहत इसमें 1.5 लाख रुपये टैक्स बचाने के अलावा 50,000 रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है. यानी एनपीएस में निवेश करके आप इनकम टैक्स में कुल 2 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं. आप इसमें एक महीने के 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष है, इस योजना में खाता खोल सकता है.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) एक प्रकार का इक्विटी फंड है. यह एकमात्र म्यूचुअल फंड है जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. ईएलएसएस में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का रिटर्न/लाभ कर योग्य नहीं है. ईएलएसएस में 3 साल की सबसे छोटी लॉक-इन अवधि है, जो सभी टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों में सबसे अच्छा है.
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