डीएनए हिंदी: ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक है कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना यानी ईडीएलआई (EDLI) योजना. ईपीएफओ सदस्यों को इस योजना के माध्यम से बीमा का लाभ मिलता है. ईपीएफओ (EPFO) अपने सदस्यों के परिवार को आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर का लाभ देता है. ईपीएफओ की ईडीएलआई योजना के तहत ग्राहक की समय से पहले मौत होने पर उसके नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक की बीमा राशि दी जाती है. अगर कोई व्यक्ति ईपीएफओ का सदस्य है और उसने लगातार 12 महीने काम किया है तो समय से पहले मौत होने पर उसके परिवार के सदस्यों को 7 लाख रुपये के बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा.
यह बीमा कवर उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है जिन्होंने एक वर्ष के भीतर एक से अधिक संगठनों में काम किया है. कर्मचारी की अकाल मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी के परिवार के सदस्यों की ओर से बीमा का दावा किया जा सकता है. ईडीएलआई योजना में दावा करने वाला सदस्य कर्मचारी का नामिती होना चाहिए. आपको बता दें कि कोरोना से मौत के बाद भी इस बीमा कवर का लाभ मिलता है.
कोई पैसा नहीं देना होगा
ईपीएफओ की ईडीएलआई योजना के तहत बीमा का लाभ लेने के लिए आपको प्रीमियम के रूप में अलग से कोई पैसा नहीं देना होता है. इस योजना में अंशदान नियोक्ता यानी जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उसके द्वारा किया जाता है.
कैसे दावा करें
ईपीएफओ सदस्य की अकाल मृत्यु के मामले में उसका नामित या उत्तराधिकारी इस बीमा कवर के लिए दावा कर सकता है. दावा करने के लिए बीमा कंपनी को कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, नाबालिग नामांकित व्यक्ति की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक का प्रमाण पत्र और बैंक विवरण प्रदान करना आवश्यक है.
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EPFO Update: EDLI योजना में पीएफ खाताधारकों को मिलेगा 7 लाख रुपये, जानिए पूरी डिटेल