डीएनए हिंदी: क्रेडिट(Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है. आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहा है. ऐसे में कोई भी बदलाव होने से पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. रिजर्व बैंक 1 अक्टूबर से कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है.
अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इसके लिए आरबीआई ने आदेश भी जारी किया है. रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह पहले दिन से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenization) नियम ला रहा है.
कार्डधारकों को मिलेगा काफी फायदा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जानकारी दी है कि टोकन प्रणाली में बदलाव के बाद कार्डधारकों को अधिक सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी. कार्डधारकों के भुगतान अनुभव में काफी सुधार होगा.
रिजर्व द्वारा दी गई जानकारी
बैंक के नए नियमों का मकसद क्रेडिट (Credit Card rules changed from 1st October) और डेबिट कार्ड (Debit Card) के जरिए भुगतान को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाना है. पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के साथ धोखाधड़ी की कई खबरें आईं, लेकिन नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेनदेन करेंगे. सभी विवरण एन्क्रिप्टेड कोड में सहेजे जाएंगे.
आप कार्ड को टोकन में बदल सकेंगे
आपको बता दें कि नए टोकन सिस्टम के तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पूरा डेटा 'टोकन' (Token) में तब्दील हो जाएगा. यदि कोई व्यक्ति टोकन बैंक पर अनुरोध कर सकता है और कार्ड को टोकन में बदलता है तो कार्ड की जानकारी एक डिवाइस में छिपा कर रखेगा. कार्डधारक को कार्ड को टोकन में बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. यदि आप अपने कार्ड को टोकन में बदलते हैं तो आपके कार्ड की जानकारी किसी भी शॉपिंग वेबसाइट या ई-कॉमर्स वेबसाइट पर टोकन में सहेजी जा सकती है.
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Debit-Credit Card New Rule: 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियम बदले, जानिए यहां