डीएनए हिंदी: आज से बैंकिंग में एक बड़ा बदलाव हो रहा है. इस बदलाव के तहत अब ग्राहकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये या उससे अधिक की नकद निकासी/जमा के लिए अपना पैन या आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा. ताजा दिशानिर्देश न केवल वाणिज्यिक बैंकों (commercial banks), बल्कि सहकारी बैंकों (co-operative banks) या डाकघरों (post offices) के लिए भी लागू होगा.
बदले हुए नियम की घोषणा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 10 मई को एक नोटीफिकेशन जारी कर की थी. इसके अलावा एक व्यक्ति को उपरोक्त किसी भी लेनदेन को करने से कम से कम सात दिन पहले पैन के लिए आवेदन करना जरूरी है. इस नए नियम को लागू करने की वजह है के नगद रुपयों के जरिए हो रहे बेहिसाब वित्तीय लेनदेन पर रोक लगाया जा सके.
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अधिक लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य
1. आयकर रिटर्न दाखिल करने या आयकर अधिकारियों के साथ कोई पत्राचार शुरू करने के लिए पैन को उद्धृत करना अनिवार्य है.
2. बैंक या डीमैट खाता खोलने या क्रेडिट या डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पैन कार्ड की जरुरत होती है.
3. म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड में 50,000 रुपये से अधिक का निवेश करते समय, पैन डिटेल्स देना जरूरी है.
4. एक वित्तीय वर्ष में बीमाकर्ता को जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपये से अधिक की कुल राशि का भुगतान करने के लिए भी पैन की आवश्यकता होती है.
5. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक दिन के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की नकद जमा या 50,000 रुपये से अधिक की सावधि जमा (fixed deposit) या एक वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि के लिए पैन कार्ड की जरुरत है.
6. दुपहिया वाहनों के अलावा किसी मोटर वाहन या वाहन को बेचते या खरीदते समय भी पैन की जानकारी देना जरूरी है.
7. किसी भी विदेशी देश की यात्रा के लिए या किसी एक समय में किसी भी विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान के लिए पैन की आवश्यकता होती है.
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Banking rule changed: इतने राशि के नकद लेनदेन के लिए पैन, आधार हुआ जरूरी