डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है. इस बार फिर आरबीआई ने बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अगर आपने किसी बैंक में लॉकर लिया है और उसमें अपना सोना-चांदी या अन्य कीमती सामान रखा है तो यह खबर जरूर पढ़ें.
ग्राहक मुआवजे का हकदार
रिजर्व बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों द्वारा बैंक में लॉकर लेने की शिकायत पर नियमों में बदलाव किया है. अक्सर ग्राहकों की ओर से बैंक लॉकर में चोरी की शिकायतें आती रहती हैं. हालांकि अब अगर लॉकर से कुछ भी चोरी हो जाता है तो ग्राहक को संबंधित बैंक से लॉकर किराए के 100 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा.
प्रदर्शन पर प्रदर्शित होने वाली प्रतीक्षा सूची संख्या
दरअसल कई बार देखा गया है कि बैंक चोरी की घटना से बच जाते हैं. ग्राहक को बताया जाता था कि लॉकर में रखी हुई चीजों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है. आरबीआई की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया था कि बैंकों को डिस्प्ले पर लॉकर के लिए खाली लॉकर, वेटिंग लिस्ट नंबर की लिस्ट लगानी होगी. इससे लॉकर सिस्टम में और पारदर्शिता आएगी. आरबीआई का मानना है कि बैंक की ओर से ग्राहक को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है.
एक बार में अधिकतम 3 वर्ष के लिए किराया ले सकते हैं
जब भी आप लॉकर का उपयोग करेंगे तो यह आपको बैंक के माध्यम से ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा. आरबीआई ने यह नियम किसी भी तरह के फ्रॉड से बचाव के लिए बनाया है. बैंकों को एक बार में अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए लॉकर का किराया लेने का अधिकार है. यदि लॉकर का किराया 2,000 रुपये हैं तो बैंक अन्य रखरखाव शुल्क को छोड़कर आपसे 6,000 रुपये से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है.
लॉकर रूम में आने-जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखना भी जरूरी है. इसके अलावा 180 दिनों के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को सुरक्षित रखना होगा.चोरी या कोई अन्य दुर्घटना होने की स्थिति में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर सकेगी.
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Bank Lockers Rules Changed: RBI ने बैंक लॉकर से जुड़े नियम बदले, जान लें नया नियम