फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सितारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट 2023-24 (Union Budget 2023-24) पेश करेंगी. इन सबके बीच एक बार फिर से टैक्सपेयर्स के बीच इनकम टैक्स (Income Tax) की चर्चा शुर हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के एक अनुमान के मुताबिक इस बार टैक्सपेयर्स को खुशखबरी मिल सकती है. इस बजट में इनकम टैक्स पर छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है. हाल के समय में अगर आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक है तो आपको टैक्स देने की कोई जरुरत नहीं है. हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलती है या नहीं. लें यहां हम कुछ तरीके बता रहे हैं जिसकी मदद से आप 10.50 लाख तक की आय पर अपना पूरा टैक्स बचा सकते हैं.
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अगर आपकी सालाना आय 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये है तो आपका 30 प्रतिशत इनकम टैक्स डीडक्ट होता है. वहीं अगर आपकी सालाना आय 10.50 लाख रुपये है तो आपको 50 हजार रुपये का स्टैण्डर्ड डिडक्शन मिलता है. इसके तहत आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 10 लाख रुपये रह जाती है. हालांकि अगर आपको यह नहीं पता है कि स्टैण्डर्ड डिडक्शन क्या होता है? तो हम बता दें कि यह ऐसी इनकम होती है जिसे आपकी सैलरी से सीधे कटकर अलग कर दिया जाता है. यानी बचे हुए अमाउंट को टैक्स स्लैब के अंतर्गत जोड़ा जाता है. सूत्रों के मुताबिक अब सरकार इसे बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर सकती है.
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इनकम टैक्स धारा 80C के तहत टैक्सपेयर सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स में रियायत का पा सकते हैं. इस धारा के तहत PPF, LIC, EPF, ELSS और बच्चों की ट्यूशन फी जैसी चीजें आती हैं जिनपर आप छूट सकते हैं. इसके अलावा अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट पर दिए गए ब्याज पर क्लेम कर सकते हैं. अब आपको सिर्फ 8 लाख 50 हजार रुपये पर टैक्स देना होगा.
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NPS 80CCD के तहत आता है, इसमें निवेश करने पर आप टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं. अगर आप इसमें सालाना 50 हजार रुपये का निवेश करते हैं तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख रुपये हो गई.
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अगर आपने हाल ही में कोई घर लिया है तो आपको बता दें कि होम लोन के चुकाए गए ब्याज और मूल धन पर इनकम टैक्स में रियायत मिलती है. इसमें आप 24B के तहत सालाना 2 लाख रुपये तक के इंटरेस्ट डिडक्शन पर टैक्स में छूट पा सकते हैं. अब इस तरीके से आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ सालाना 6 लाख रुपये रह गई. यानी इसपर अब और कम टैक्स लगेगा.
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अब आप 6 लाख के इनकम पर भी देने वाले टैक्स से बचना चाहते हैं तो आप मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं. यह इंश्योरेंस इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत आता है जिसपर आप 75 हजार रुपये का क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने माता-पिता के नाम भी 50 हजार रुपये का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं. अब आपकी इनकम 5 लाख 25 हजार रुपये हो गई. वहीं जीरो इनकम टैक्स देने के लिए आप 25 हजार रुपये किसी NGO या ट्रस्ट को दे सकते हैं. इसे आप 80G के तहत क्लेम कर सकते हैं. इसके बाद आपकी इनकम 5 लाख रुपये हो जाएगी. अब आपको किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा.
Short Title
Income Tax Deductions: टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स में बचा सकते हैं 10 लाख रुपये तक!