डीएनए हिंदी: कई लोग पढ़ाई या नौकरी की वजह से अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं और ज्यादातर किराए पर रहते हैं. एक घर किराए पर लेने के लिए किरायेदार और मकान मालिक को एक रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) बनाने की जरुरत होती है जिसमें दोनों पक्षों के नाम और पते, किराए की राशि, किराये की अवधि और अन्य शर्तों जैसे डिटेल शामिल होते हैं. रेंट एग्रीमेंट आमतौर पर 11 महीने (11 Months Rent Agreement) के लिए बनते हैं और इससे सवाल उठता है कि 11 महीने ही क्यों?
इसके पीछे एक कारण रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 है. एक्ट की धारा 17 के मुताबिक, एक वर्ष से कम के लीज समझौतों को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है. इसका मतलब यह है कि अगर किराये की अवधि 12 महीने से कम है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के समझौता किया जा सकता है. यह मकान मालिक और किरायेदार दोनों को सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने और रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करने की परेशानी से बचाता है.
इस तरह, इस तरह के शुल्कों से बचने के लिए, आमतौर पर 11 महीने का समझौता किया जाता है. इसके अलावा, अगर किराये की अवधि एक वर्ष से कम है, तो स्टांप शुल्क भी बच जाता है, जिसे किराया समझौते के रजिस्ट्रेशन पर भुगतान करना पड़ता है. नतीजतन, मकान मालिक और किरायेदार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लीज को रजिस्टर नहीं करने के लिए सहमत होते हैं.
हालांकि, 11 महीने से ज्यादा या कम के लिए एक समझौता करना संभव है. जब कोई व्यक्ति रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करता है तो स्टांप ड्यूटी किराए की राशि और रेंटल अवधि के आधार पर तय की जाती है. किराये की अवधि जितनी लंबी होगी, स्टैंप ड्यूटी उतनी ही ज्यादा होगी. इसलिए, जितने अधिक समय के लिए एक समझौता किया जाता है, पार्टियों को उतना ही अधिक पैसा देना होगा.11 महीने से कम का करार करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है.
ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए किए जाने के पीछे की वजह रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी जैसी अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के खर्च और भीड़ से बचना है. यह जमींदारों और किरायेदारों के लिए बिना मतलब के शुल्क के बिना किराये का समझौता करने का एक आसान और सुविधाजनक तरीका है.
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Rent Agreement Online: सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं रेंट एग्रीमेंट, जानिए यहां