डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार का राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन नौ साल से चल रहा है. 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल इनक्लुजन को लेकर घोषणा की थी. 28 अगस्त 2014 को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था. परिणामस्वरूप, सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) को शुरू किया था. पीएम जन-धन योजना के तहत, सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कम कमजोर वर्गों को बैंकिंग, क्रेडिट, बचत, जमा, पेंशन और बीमा सहित वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है. आपको बता दें कि अब तक जनधन खातों में कुल 2 लाख करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं जो मोदी सरकार की पहल की सफलता का प्रमाण देता है.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के फायदे
PMJDY कार्यक्रम के तहत खाताधारकों को बीमा का लाभ भी मिलता है. खाताधारक को 1 लाख रुपये तक का एक्सीडेंट कवरेज कवरेज मिलता है. इतना ही नहीं इस योजना के तहत 30 हजार रुपये का जीवन बीमा भी मिलता है. हालांकि आपको इसका फायदा तब मिलेगा जब आपने 15 अगस्त 2014 से लेकर 31 जनवरी 2015 के बीच खाता खुलवाया हो. खाताधारकों के लिए इस फायदे में समय के साथ काफी ज्यादा विस्तार भी किया गया है. 28 अगस्त 2018 के बाद PMJDY के तहत खोले गए खातों पर अकाउंटहोल्डर्स को RuPay कार्ड की सुविधा और 1 लाख रुपये की बजाय 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंशयोरेंस कवर भी मिलता है. अबतक PMJDY स्कीम के तहत लगभग 34 करोड़ रुपे कार्ड वितरित किए गए हैं.
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मुझे बीमा से कैसे लाभ होगा?
इस बीमा का लाभ केवल उन व्यक्तियों को मिलेगो जो
- परिवार का मुखिया या कमाई करने वाला हो
- लाभार्थी की उम्र18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- यदि परिवार के मुखिया की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो परिवार के दूसरे कमाने वाले को ये लाभ मिलेगा.
- इसके अलावा, व्यक्ति को बैंक खाते से जुड़े बायोमेट्रिक कार्ड के साथ-साथ RuPay कार्ड की भी आवश्यकता होगी.
- अगर बायोमेट्रिक कार्ड लिंक नहीं है तो भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस बीमा योजना के अनुसार परिवार का केवल एक ही सदस्य पात्र होगा.
- अगर किसी सदस्य के पास कई खाते या कार्ड हो,तो इस योजना का लाभ केवल एक कार्ड के तहत ही इसका लाभ मिलेगा
- इस कार्यक्रम के तहत परिवार का केवल एक सदस्य 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर मिलेगा.
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PMJDY के तहत कैसे खोलें अकाउंट?
इस कार्यक्रम के तहत खाता खोलने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना वेबसाइट पर एक PMJDY फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है. इस फॉर्म के लिए निकटतम बैंक शाखा भी जा सकते हैं. इस फॉर्म को भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करा देना होगा. आप अपने नजदीकी बैंक शाखा पर इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं.
ऐसे कर सकते हैं इशयोरेंस क्लेम
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत आप LIC कार्यालय क्लेम सेटलमेंट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
- संबंधित बैंक की जिला/नोडल शाखा से आप क्लेम पेपर को ले सकते हैं. क्लेम प्रोसेस शुरू करने के लिए इसे एलआईसी की पेंशन और ग्रुप स्कीम यूनिट्स में जमा किया जा सकता है.
- जो व्यक्ति बैंक खाते में नॉमिनी होगा केवल उसे ही क्लेम का पैसा मिलेगा.
- APBS/NEFT के जरिए क्लेम अमाउंट नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
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