डीएनए हिंदी: वित्तीय वर्ष 2022-2023 और असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए आईटीआर जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई 2023 थी. आयकर विभाग वर्तमान में करदाताओं को उनके दाखिल किए गए रिटर्न के लिए रिफंड देने का काम कर रहा है. इसके अलावा कई करदाताओं को आयकर विभाग नोटिस भी भेज रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोगों को एक बार फिर नोटिस मिला है और उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देना है. कई करदाताओं को धारा 143(1) के तहत नोटिस प्राप्त हुए. उनसे पूछा गया कि उन्होंने धारा 80P के तहत कर कटौती का दावा क्यों किया था? ये नोटिस पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में हजारों करदाताओं को भेजे गए हैं.
सेक्शन 80P क्या है?
अकेला व्यक्ति इस कटौती के लिए पात्र नहीं हैं. यह विकल्प केवल सहकारी समितियों के पास मौजूद है. एक सहकारी समिति को अपनी कुल आय की गणना करते समय बैंकिंग या क्रेडिट सुविधाओं, कृषि गतिविधि और उत्पादों, या कुटीर उद्योग से आय प्राप्त होने पर धारा 80पी के तहत 15,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच की कटौती दी जाती है.
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आखिर फिर क्यों भेजे गए नोटिस, क्या है मामला?
मनीकंट्रोल द्वारा उद्धृत अहमदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजू शाह के अनुसार, धारा 80P कटौती का दावा करने के लिए धारा 143(1) (A) के तहत गलत नोटिस भेजे जा रहे हैं. चूंकि हमने अपने ग्राहकों के लिए इन कटौतियों का दावा नहीं किया है क्योंकि वे इसका दावा करने के लिए वे योग्य नहीं हैं. इन्हें नोटिस व्यक्तिगत आयकर रिटर्न (Individual Income Tax Return) के लिए भेजा जा रहा है, सहकारी समितियों द्वारा दाखिल रिटर्न के लिए नहीं.
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क्या सिस्टम में हुई गड़बड़ी?
आयकर विभाग द्वारा ईमेल में नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि इंडिविजुअल व्यक्ति असेसमेंट ईयर 2023-2024 के लिए सेक्शन 80P के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकते. सभी इंडिविजुअल व्यक्तियों जिन्हें नोटिस मिला है उन्हें IT डिपार्टमेंट ने जवाब देने के लिए 15 दिन की समयसीमा दी है.
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सही ITR फाइल करने पर भी Income Tax डिपार्टमेंट भेज रहा है नोटिस, ये है इसकी वजह