डीएनए हिंदी: भारतीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले वेतनभोगी करदाताओं के लिए स्टैण्डर्ड कटौती और टैक्स छूट (HRA Tax Calculation) की सीमा बढ़ा दी है. हालांकि, अगर किसी व्यक्ति की आय अभी भी टैक्सेबल केटेगरी (HRA Tax Calculation) के अंतर्गत आती है, तो वे पुरानी टैक्स रिजीम के तहत कई दावे करके या उसी व्यवस्था के तहत हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का दावा करके टैक्स बचा सकते हैं.

HRA कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को हाउस रेंट खर्च के बदले दिया जाने वाला भत्ता है. यह कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले सैलरी कंपोनेंट में शामिल है और आयकर अधिनियम (Income Tax Act) के नियम संख्या 2A के तहत कर्मचारी उसी अधिनियम की धारा 10(13A) के तहत एचआरए छूट (HRA) के पात्र हैं. हालांकि, यह छूट नई टैक्स व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं है.

HRA पर टैक्स छूट की राशि की कैलकुलेशन इस तरह की जा सकती है:

• मेट्रो शहरों में रहने वालों के लिए बेसिक सैलरी + डीए का 50 प्रतिशत

• गैर-मेट्रो शहरों में रहने वालों के लिए बेसिक सैलरी का 40 प्रतिशत + डीए

• वास्तविक भुगतान किया गया किराया, बेसिक सैलरी के 10 प्रतिशत से कम + डीए

एचआरए उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने नहीं बल्कि किराए के मकान में रहते हैं. एचआरए का दावा करने के लिए, व्यक्तियों को अपने नियोक्ता को जानकारी देनी होगी.

जबकि नई टैक्स रिजीम सिस्टम ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी है, वेतनभोगी व्यक्ति अभी भी पुरानी प्रणाली के तहत दावा करके या एचआरए का उपयोग करके टैक्स बचा सकते हैं जो किराए के भुगतान पर छूट प्रदान करता है.

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HRA Tax Calculation how to calculate tax exemption on HRA in india know rule in financial year 2023
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ITR में करने वाले हैं HRA क्लेम! जान लें टैक्स छूट के नियम  
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HRA Tax Calculation: ITR में करने वाले हैं HRA क्लेम! जान लें टैक्स छूट के नियम