डीएनए हिंदी: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस वर्ष 31 जुलाई 2022 तक व्यक्तिगत आयकरदाताओं को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करना है. अगर इस तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है. ऐसे में लोग जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं लेकिन  उन्हें ऐसा करने में अनेकों तरह की दिक्कतें आ रही हैं.

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर किसी शख्स की आय टैक्सेबल ना भी हो तो ऐसा शख्स भी यदि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है तो ऐसे व्यक्तियों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे भी मिलते हैं. इसके चलते ही अब वेबसाइट पर संख्या बढ़ गई है. हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है जिसको लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कदम भी उठाए हैं.

Income Tax Return के लिए विभाग ने लिया बड़ा फैसला

दरअसल, आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस (Infosys) पोर्टल पर ''अनियमित आवाजाही'' से निपटने के लिए ''सक्रिय रूप से कदम'' उठा रही है. आयकर विभाग ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है.

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लोगों की क्या है समस्याएं? 

इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करते हुए कहा, "यह पाया गया है कि करदाताओं को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जैसा कि इंफोसिस ने बताया है कि उन्होंने पोर्टल पर कुछ अनियमित आवाजाही देखी है, जिससे निपटने के सक्रिय रूप से कदम उठाए जा रहे हैं."

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आपको बता दें कि 165 करोड़ की लागत से तैयार नए ई-फाइलिंग पोर्टल ''http://www.incometax.gov.in/ '' को सात जून 2021 को शुरू किया गया था. इसकी शुरुआत से ही करदाताओं और पेशेवरों को गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा है. इंफोसिस को पोर्टल विकसित करने का ठेका 2019 में दिया गया था.

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taxpayers are facing issues in accessing itd e-filing portal infosys observed some irregular traffic
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ITR भरने से पहले जान ले ये अपडेट
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ITR भरने से पहले जान लें ये अपडेट, Income Tax विभाग ने नियमों में किया बदलाव