डीएनए हिंदी: पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board) यानी PNGRB ने नेचुरल गैस पाइपलाइन (Natural Gas Pipeline) को लेकर बड़ी खबर दी है. इसके टैरिफ में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया गया है. बता दें कि वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ के अंतर्गत नेचुरल गैस पाइपलाइन की कीमत को 73.93 रुपये प्रति MMBTU यूनिफाइड तय कर दिया गया है. इस दर को 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा. इस यूनिफाइड रेट के तीन अलग-अलग केटेगरी होंगे जो हर जोन के मुताबिक आधारित होंगे.

यूनिफाइड रेट के तीन अलग-अलग जोन 

यूनिफाइड रेट तीन अलग-अलग जोन के लिए ऐसे काम करेगा. अगर गैस सोर्स से 300 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसका अलग रेट होगा. वहीं 300 से 1200 किलोमीटर की दूरी के लिए अलग रेट होगा. इसके अलावा 1200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी का क्षेत्र तीसरे जोन में आएगा जिसका अलग रेट होगा. यूनिफाइड रेट लागू होने से उन लोगों को फायदा होगा जो गैस सोर्स से काफी दूर होंगे.

इससे क्या फायदा होगा?

नेशनल गैस ग्रिड के दायरे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), ONGC, गेल इंडिया (GAIL), पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात गैस लिमिटेड, रिलायंस गैस पाइपलाइन, GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड और GSPL इंडिया ट्रांस लिमिटेड आती हैं. इससे सरकार देश के गैस सोर्स का बेहतर इस्तेमाल कर पायेगी. 

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petroleum and natural gas regulatory board ntural gas pipeline unified tariff of rs 7393 per mmbtu
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Natural Gas Pipeline के लिए यूनिफाइड रेट में हुआ बदलाव, 1 अप्रैल से नई दर होगी ल
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Natural Gas Pipeline के लिए यूनिफाइड रेट में हुआ बदलाव, 1 अप्रैल से नई दर होगी लागू