डीएनए हिंदी: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, बस 6 दिन बाकी हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) असुविधा से बचने के लिए टैक्सपेयर्स (Taxpayers) से समय पर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह करता रहता है. इसलिए, जो लोग अभी भी समय सीमा (ITR Filing Deadline) बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करना चाहिए क्योंकि इस साल सरकार 31 जुलाई से आगे की समय सीमा बढ़ाने के मूड में नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी कि 25 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं. अब डिपार्टमेंट ने लोगों से जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करने का भी आग्रह किया.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department Tweet) ने एक ट्वीट में कहा, असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 3 करोड़ से अधिक आईटीआर 25 जुलाई, 2022 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं. वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2022 है। हम आपसे जल्द से जल्द,अपना आईटीआर यहां दर्ज करने का आग्रह करते हैं। यदि अभी तक दायर नहीं किया गया है. #FileNow!".
More than 3 crore ITRs for AY 2022-23 have been filed on e-Filing portal till 25th July, 2022.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 25, 2022
The due date to file ITR for AY 2022-23 is 31st July, 2022.
We urge you to file your ITR at the earliest, if not filed as yet. #FileNow!
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #ITD pic.twitter.com/Kd5GVaeGb2
टैक्सपेयर्स एक वित्तीय वर्ष के दौरान आईटीआर दाखिल करके भुगतान/कटौती किए गए अतिरिक्त कर की वापसी का दावा कर सकते हैं.
Income Tax Department दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने की कोई योजना नहीं
सरकार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है. , पीटीआई के हवाले से राजस्व सचिव तरुण बजाज बताया था, अभी तक, दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं है." पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में, लगभग 5.89 करोड़ आईटीआर (आयकर रिटर्न) 31 दिसंबर, 2021 की विस्तारित देय तिथि तक दाखिल किए गए थे. पिछले दो वित्तीय वर्षों में, सरकार ने कोविड महामारी से जूझ रहे करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी.
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वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR कैसे दाखिल करें
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए एक स्वतंत्र पोर्टल की स्थापना की है - incometaxindia.gov.in.
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर्ड कुछ निजी संस्थाएं हैं जो करदाताओं को अपनी वेबसाइटों के माध्यम से ई-फाइल करने की अनुमति देती हैं.
- आयकरदाता अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए सीए की मदद ले सकते हैं। हालांकि, वे आपसे उसी के लिए शुल्क लेंगे.
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ITR Filing: 3 करोड़ से ज्यादा दाखिल हो चुके हैं टैक्स रिटर्न, सरकार ने कहा- डेडलाइन बढ़ने का न करें इंतज़ार