डीएनए हिंदी: सोशल मीडिया (Social Media) और कुछ न्यूज पोर्टलों पर दरबार साहिब से 12 प्रतिशत जीएसटी (GST) वसूलने की खबरें सामने आई हैं जिसके चलते यह मुद्दा गर्म होता जा रहा था. ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा (GST Update) स्पष्ट कर दिया गया है कि धार्मिक ट्रस्टों या सरायों से किसी भी प्रकार का जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) नहीं किया जा रहा है औऱ इसको लेकर आ रही सभी खबरें फेक न्यूज ही हैं. 

दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एवं कस्टम्स(CBIC) ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की सरायों पर GST नहीं लगाया गया है. ऐसे में इसको भरने के लिए भी कोई नोटिस नहीं भेजा गया. यह संभव है कि उन्होंने खुद ही GST जमा करवा दिया हो जिसके लिए वे बाध्य न हीं थे. 

इस मामले में CBIC ने कहा कि जीएसटी कौंसिल (GST Council) की 47वीं बैठक हुई थी. उसकी सिफारिश के मुताबिक 1,000 रुपए प्रतिदिन के किराए वाले होटल कमरों से GST छूट वापस ली गई है. उन पर 12% GST लगाया गया है. हालांकि इसमें एक और छूट है जो किसी भी चेरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट द्वारा कमरे किराए पर देने को GST से छूट देती है. जहां कमरे के लिए चार्ज रकम 1,000 से कम है यह छूट बिना किसी बदलाव के लागू है.

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गौरतलब है कि गुरुद्वार कमेटी से जीएसटी वसूलने को लेकर पिछले कुछ वक्त से राजनीति हो रही थी जिसमें सबसे आगे आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं. ऐसे में अब इस मामले सीबीईसी द्वारा स्पष्ट सफाई जारी कर दी गई है. इसके साथ ही CBIC ने कहा कि यह भी कहा जा रहा है कि अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से चलाई जा रही तीन सरायों ने GST देना शुरू कर दिया है.

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सीबीईसी ने कहा कि ये 3 सरायें गुरू गोबिंद सिंह NRI निवास, बाबा दीप सिंह निवास और माता भाग कौर निवास हैं. इस बारे में स्पष्ट किया गया कि इनमें से किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया. हो सकता है कि इन्होंने खुद ही GST भरना शुरू किया हो. इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के आधार पर एसजीपी की सरायों फायदा ले सकती हैं. 

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GST Update No GST on Sarais run by religious charitable trusts CBEC statement
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धार्मिक ट्रस्टों और सरायों पर नहीं लगेगा जीएसटी, केंद्र ने Fake News पर दी सफाई
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धार्मिक ट्रस्टों और सरायों पर नहीं लगेगा GST, केंद्र ने Fake News पर दी सफाई