GST Council Meet Today: करदाताओं पर बोझ कम करने के उद्देश्य से सोमवार यानी आज GST Council की 54 वीं बैठक होने वाली है, जिसमें कई सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं. सूत्रों ने बताया कि सोमवार को GST Council की बैठक में बीमा प्रीमियम पर कर, दरों को तर्कसंगत बनाने पर GoM's  के सुझाव और ऑनलाइन गेमिंग पर स्थिति रिपोर्ट समेत कई मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है. वहीं डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के छोटे भुगतान को लेकर 18% जीएसटी फैसला लिया जा सकता है.

बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वस्तु एवं सेवा कर (GST) फिटमेंट पैनल ने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि भुगतान एग्रीगेटर लेनदेन के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और इसलिए उन्हें बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. नतीजतन, फिटमेंट कमेटी इन भुगतान एग्रीगेटर (पीए) पर जीएसटी लगाने की ओर झुकी है. 


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भुगतान एग्रीगेटर्स, जो व्यवसायों को ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाते हैं. उनको जल्द ही इस नए कर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि GST Council जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के राजस्व अधिकारी शामिल हैं, उनका मानना ​​है कि बैंकों के विपरीत,पीए कार्ड लेनदेन के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और इसलिए उन्हें जीएसटी के अधीन होना चाहिए.

जीएसटी परिषद में लिया जाएगा निर्णय
अंतिम निर्णय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में लिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, अगर जीएसटी परिषद इस निर्णय पर आगे बढ़ती है तो छोटे व्यवसाय जो प्रतिदिन कम मूल्य के लेन-देन करते हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

मौजूदा समय में भुगतान एग्रीगेटर्स को 2,000 रुपये से कम के लेनदेन पर जीएसटी से छूट दी गई है, क्योंकि वे क्यूआर कोड, पीओएस मशीन और नेट बैंकिंग जैसे विभिन्न डिजिटल भुगतानों को संभालते हैं.

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GST Council Meet18% tax on small transactions up to Rs 2000 decision maybe taken Nirmala Sitharaman GST team
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'2,000 रुपये तक के छोटे लेनदेन पर 18% का टैक्स'
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'2,000 रुपये तक के छोटे लेनदेन पर 18% का टैक्स' GST Council की बैठक में लिया जा सकता है बड़ा फैसला
 

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