डीएनए हिंदी: दिल्ली में कंज्यूमर्स को अपनी पसंद की शराब खरीदना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में प्राइवेट शराब की दुकानें बंद (Private Liquor Shops Shut in Delhi) हो गई हैं. अधिकतर कंज्यूमर्स को परेशान करने वाला सवाल यह है कि क्या वे अपनी पसंद का ब्रांड खरीद पाएंगे या वो कोई भी शराब खरीद पाएंगे? यदि हां, तो उन्हें ब्रांड कहां और किस कीमत पर मिल सकता है? दिल्ली सरकार (Delhi Government) की विवादित एक्साइज पॉलिसी (Excise Policy) के तहत भारी छूट वाली शराब खरीदने के लगभग 10 महीने बाद, कंज्यूमर्स की शराब की दुकानों तक पहुंच आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि प्राइवेट रिटेल लीकर शॉप दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में बंद हो चुकी हैं.

पॉलिसी पर यू-टर्न ने कई हॉस्पिटैलिटी से जुड़े बिजनेस को झटका दिया है, जो पहले कोविड प्रतिबंधों की वजह से नुकसान तमें चल रहे थे. गुरुवार यानी एक सितंबर से  दिल्ली सरकार अपनी शराब खुदरा कारोबार को फिर से शुरू करेगी और शहर भर में सैकड़ों स्टोर स्थापित कर रही है. हालांकि शुरुआत में कई तरह की बाधाएं देखने को मिल सकती है. जानकारों का कहना है कि थोक एल 1 लाइसेंसधारी परिचालन शुरू करने के लिए तैयार हैं और लगभग 1,000 ब्रांडों को नई व्यवस्था के तहत रजिस्टर्ड किया गया है. 

नई पॉलिसी कैसे लागू हुई 
आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 नवंबर 2021 से नई शराब नीति को रेवेन्यू राजस्व बढ़ाने और राजधानी में शराब के व्यापार को बेहतर, आधुनिक दुकानों के साथ बदलने के लिए एक टूल के रूप में पेश किया था. राष्ट्रीय सरकार दिल्ली के राजधानी क्षेत्र ने उस पॉलिसी को मंजूरी दी जिसमें कहा गया था कि केवल निजी ऑपरेटरों को शराब की दुकानें चलाने की अनुमति दी जाएगी, और आबकारी नीति 2021-22 के तहत सभी 32 क्षेत्रों को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में नीलामी के माध्यम से सौंप दिया जाएगा. 

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864 दुकानों में से, 60 फीसदी या 20 जोन दिल्ली सरकार द्वारा 2021 में चलाए जा रहे थे. नई पॉलिसी के साथ, दिल्ली सरकार ने कारोबार से पूरी तरह से बाहर निकलने का फैसला किया. जोनों की बोली के बाद, सरकार ने कहा कि डायरेक्ट रेवेन्यू में लगभग 8,900 करोड़ रुपये, और रिजर्व प्राइस से 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा अर्जित किए हैं. पहले की तरह, शहर को 32 जोनों में विभाजित किया जाना था, जिसमें प्रत्येक जोन में 27 स्टोर थे. लेकिन केवल 468 स्टोर ही आए, और कुछ लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी चल रहे थे. पॉलिसी ने स्टोर मालिकों को भारी छूट की कीमतों पर शराब बेचने की अनुमति दी.

फरवरी में, दिल्ली आबकारी आयुक्त ने छूट को बंद करने का आदेश पारित किया क्योंकि इससे बूटलेगिंग की संभावना बढ़ गई थी. जनवरी से, भाजपा ने कथित 'शराब घोटाले' को लेकर आप के खिलाफ राज्य के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उलझाकर विरोध प्रदर्शन किया. अंत में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना विवादास्पद पॉलिसी की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश करेंगे.

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30 जुलाई को, सिसोदिया ने चालू होने के लगभग 9 महीने बाद पॉलिसी को वापस लेने का फैसला किया. अभी क्या हो रहा है, चार विभाग- दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (जोन 1-9), दिल्ली राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (10-18), दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर (19-24) और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (25-30)- को शराब की दुकान चलाने को कहा गया है.

अब आगे क्या?
एल1 एस पूरी तरह से स्टॉक किए गए हैं, आधे पुराने स्टॉक, जिन्हें आंशिक रूप से नए स्टॉक के साथ ट्रांसफर करने की अनुमति दी गई थी. महीने के अंत तक 850 में से 550 स्टोर भी खुल जाने चाहिए. लेकिन, उपभोक्ताओं, होटल और रेस्तरां को अपनी पसंद के ब्रांड नहीं मिल सकते हैं. होटल और रेस्तरां को भी एल1 स्टोर से शराब खरीदने पर सिर्फ 15 फीसदी की कम छूट मिलने की संभावना है. सरकारी अधिकारी सुझाव दे रहे हैं कि 1 सितंबर तक 260 आउटलेट तैयार हो जाएंगे. वैरायटी भी एक बड़ी समस्या होगी क्योंकि सरकार वॉल्यूम बेचने पर फोकस कर रही है. घरेलू ब्रांडों की संख्या गिर जाएगी क्योंकि प्रत्येक ब्रांड और कैटेगिरी को अलग से रजिस्टर करना होगा, जिसकी कीमत प्रत्येक स्टॉक कीपिंग यूनिट या थोक शुल्क की शराब की किस्म के लिए लगभग 15 लाख रुपये हो सकती है. कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांड भी प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि आयातित स्पिरिट का थोक शुल्क 70,000 रुपये से 3 लाख रुपये है.

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Delhi Liquor Policy: liquor Rules changed in Delhi, know what will change from today
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Delhi Liquor Policy: दिल्ली में बदल गए शराब को लेकर नियम, जानिए आज से क्या होगा
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Delhi Liquor Policy: दिल्ली में आज से महंगी हुई शराब, पीने वालों को क्या मिलेगा उनका पसंदीदा ब्रांड?