एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भरने का समय नजदीक आ चुका है. 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त भरना अनिवार्य है. ये एक तरह का इनकम टैक्स होता है जिसका भुगतान वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले करना होता है. इस इनकम टैक्स को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जमा करा सकते हैं. ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जबकि ऑफलाइन मोड में आप टैक्स का भुगतान बैंक के ब्रांच में जाकर कर सकते हैं. ध्यान रहे निर्धारित समय पर भुगतान न करने पर आपको पेनाल्टी भरी होगी.
किसे दोना होता है एडवांस टैक्स
एडवांस टौक्स व्यक्ति की संभावित आय पर निर्भर करता है. ऐसे व्यक्ति जो नौकरी या बिजनेस के जरिए एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये या उससे ज्यादा कमाते हैं उन्हें ये टैक्स भरना पड़ता है. ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे की एडवांस टैक्स भरने के क्या नियम हैं.
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आपको बता दें कि जो लोग इस टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले एडवांस टैक्स चुकाना है, जिसमें उन्हें इनकम हुई है. जो लोग एडवांस टैक्स के दायरे में नहीं आते वो फाइनेशियल ईयर खत्म होने के बाद 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. कुछ खास स्थितियों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डेडलाइन को बढ़ा सकते हैं.
कब-कब भरना होता है एडवांस टैक्स
एडवांस किस्त चुकाने की डेडलाइन 15 दिसंबर है. 15 दिसंबर को रविवाह है ऐसे में जानकारी के मुताबिक आप 16 दिसंबर तक भगतान कर सकते हैं. यह चार किश्तों में जमा होता है. 15 जून तक 15 फीसदी तक, 15 सितंबर तक 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक 75 फीसदी और 15 मार्च तक 100 फीसदी तक टैक्स का भुगतान करना पड़ता है.
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Income Tax: एडवांस इनकम टैक्स की तीसरी किस्त चुकाने की डेडलाइन 15 दिसंबर, चूके तो भरना होगा जुर्माना