डीएनए हिंदी: नवंबर के महीने में अब गिनती के ही दिन बचे हैं और इसके बाद साल का आखिरी महीना शुरू होगा. इससे पहले कि आप किसी मुश्किल में फंस जाएं 30 नवंबर की डेडलाइन को ध्यान में रखकर फटाफट अपने सारे जरूरी काम निबटा लें. इसमें 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के तहत कटे गए टैक्स के संबंध में चालान की डिटेल्स प्रस्तुत करना भी शामिल है. इसके अलावा, जो लोग पेंशन उठाते हैं उन्हें अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. देरी की स्थिति में पेंशन कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है. इनमें से बहुत से काम तो आप फटाफट घर बैठे ही निपटा सकते हैं. आइए जानते हैं कि कौन से काम आपको इस महीने के खत्म होने से पहले निपटाना है. 

घर बैठे जमा कर सकते हैं पेंशन सर्टिफिकेट 
पेंशनधारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी होता है. यह सर्टिफिकेट आप कई तरीके से जमा कर सकते हैं. आप जीवन प्रमाण पत्र को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए जमा कर सकते हैं. पेंशनर्स चाहें तो घर बैठे भी यह कर सकते हैं. इसके लिए आपको जीवन प्रमाण पोर्टल पर जाना होगा और वहां सारी डिटेल डालनी होगी. इसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट सबमिट करें का ऑप्शन आएगा जिस पर क्लिक कर सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. 

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बैंकों के जरिए भी आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. देश के कई सारे बैंक इस वक्त डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं. आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं और इस सुविधा के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.  इसके लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट या टोल फ्री नंबर के जरिए बुकिंग की जाती है. एक बार बुकिंग हो जाने पर डोरस्टेप बैंकिंग एजेंट घर आकर कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करेंगे और पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट लेकर जमा कर देंगे.

इनकम टैक्स देने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है यह महीना 
टैक्सपेयर और कंपनियों के लिए इस महीने टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी काम पूरे करने होते हैं. अगर आप डेडलाइन तक ये काम नहीं कर पाएंगे तो आगे मुश्किल हो सकती है. 30 नवंबर तक अक्टूबर 2023 के लिए धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स की डिटेल और चालान कॉपी डालनी होगी. अंतरराष्ट्रीय या घरेलू लेनदेन से संबंधित धारा 92E के तहत जिन लोगों के लिए रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है, उन्हें भी 30 नवंबर से पहले सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. इसके तहत आने वाले सभी आयकरदाताओं या कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आय का रिटर्न दाखिल करने की ड्यू डेट है. 

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30 th november deadline for these important works 30 november 2023 se pahle kar len ye kaam 
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30 नवंबर है इन कामों के लिए डेडलाइन, फटाफट डिटेल जान लें 
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30 नवंबर से पहले पूरे कर लें ये काम नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

 

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