डीएनए हिंदी. पाकिस्तान में चल रही सियासी उथल-पुथल के बीच वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है. अब इमरान खान को 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा.

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री संविधान से बंधे हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह नहीं दे सकते थे. अब 9 अप्रैल को सुबह सुबह 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी.

पांच सदस्यीय पीठ ने की सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल पांच सदस्यीय पीठ का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर मियांखेल, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल शामिल थे. न्यायमूर्ति बंदियाल ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया. पांच सदस्यीय पीठ ने संसद को भंग करने को भी सर्वसम्मति से असंवैधानिक घोषित कर दिया.

अदालत के फैसले के बाद क्या बोले इमरान?
इमरान खान ने अदालत के फैसले के बाद ट्वीट कर कहा, "मैंने कल एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई है  और साथ ही पार्टी की मीटिंग भी बुलाई है. कल शाम मैं राष्ट्र को संबोधित करूंगा. हमारे देश के लिए मेरा संदेश है कि मैं हमेशा आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूंगा."

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Pakistan PM Imran Khan will have to face No Confidence Motion orders Supreme Court
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Pakistan: Imran Khan को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका!
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