डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) ने सोमवार को इमरान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की थी. दरअसल, चुनाव आयोग ने उन्हें तोशाखाना मामले में 5 साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य ठहराया था.
चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ इमरान खान के वकील अली जफर ने शनिवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. जफर ने अदालत से मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी. याचिका में इमरान ने अयोग्य ठहराये जाने के फैसले को तुरंत रद्द करने की अपील की थी. हाईकोर्ट ने आज याचिका को खारिज कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें यह राहत दी है कि इस महीने होने वाले एनए-45 उपचुनाव वह लड़ सकते हैं. इसमें किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी.
पढ़ें- ऑडियो लीक मामले में इमरान पर कसेगा शिकंजा, Pak कैबिनेट ने कानूनी कार्रवाई की दी मंजूरी
क्या है तोशाखाना विभाग
पाकिस्तान में साल 1974 में किया गया तोशाखाना विभाग कैबिनेट डिवीजन के कंट्रोल वाला एक विभाग है. यह पाकिस्तान की विभिन्न सरकारों को चला रहे नेताओं, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को इकट्ठा करता है. उपहार को जो लोग अपने पास रखना चाहते हैं, उन्हें एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है. जब इमरान खान ने उपहारों को अपने पास रखा था, उस समय उपहार राशि का 20 प्रतिशत देना होता था. दिसंबर 2018 में नियमों को संशोधित किया गया था जिसमें इन उपहारों को बनाए रखने के लिए 50 प्रतिशत के भुगतान की आवश्यकता थी. आरोप है कि इमरान ने तोशाखाना की तोहफे में दी गई तीन घड़ियां एक स्थानीय घड़ी डीलर को 15.4 करोड़ रुपये से ज्यादा में बेचीं हैं.
पढ़ें- Imran Khan: विवादों से रहा गहरा नाता, क्रिकेट, गर्लफ्रेंड्स और राजनीति में उलझी रही है जिंदगी
इमरान खान करेंगे बड़ा विरोध प्रदर्शन
वहीं, इमरान खान ने कहा कि वह नेशनल असेंबली को भंग करने और देश में मध्यावधि चुनाव की घोषणा करने के लिए दबाव बनाने को लेकर अगले सप्ताह अपने विरोध प्रदर्शन की तारीख का ऐलान करेंगे. इमरान को शुक्रवार को पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ECP) ने देश के उपहारों की बिक्री से प्राप्त धन के बारे में सूचित करने में विफल रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. इसे तोशाखाना मामले के रूप में भी जाना जाता है.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.
- Log in to post comments
इमरान को बड़ा झटका, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने EC के फैसले के खिलाफ याचिका की खारिज