डीएनए हिंदी: पाकिस्तान की Supreme Court ने कराची की एक पार्क में बनी मदीना मस्जिद को गिराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद को 7 दिन के अंदर गिरा दिया जाना चाहिए. हालांकि, इस आदेश पर जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल ने बवाल शुरू कर दिया है.
JUI-F ने दी खुली धमकी, नहीं गिराने देंगे मस्जिद
जेयूआईएफ के महासचिव मौलाना राशिद महमूद सूमरो ने इस आदेश का पालन करवाने की खुली चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश गुलजार अहमद और सिंध के सीएम सैयद मुराद अहमद को दी है. पर खुली चेतावनी देते हुए कहा कि किसी की जुर्रत नहीं है जो मस्जिद की एक ईंट भी गिराए.
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कोई नहीं गिरा पाएगा मस्जिद की एक ईंट
मौलाना ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में कह रहे हैं, 'क्या इसको मदीने की रियासत कहा जाता है कि मंदिर तो सुरक्षित हैं और मस्जिद गिराने का हुक्म दिया जाता है? जब तक हम हैं, कोई मस्जिद की एक ईंट को छू भी नहीं सकता है. एक ईंट भी गिराने नहीं देंगे.'
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पार्क की जमीन पर मस्जिद का अवैध निर्माण
जस्टिस गुलजार अहमद ने मस्जिद गिराने का फैसला देते हुए माना कि मस्जिद का निर्माण अवैध था. उन्होंने माना कि पार्क की जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, कराची प्रशासन ने कहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा.
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