अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पद संभालते ही जन्म से नागरिकता मिलने वाले प्रावधान को खत्म कर दिया था. हालांकि, इस कानून वाले आदेश पर फेडरल कोर्ट ने रोक लगा दी है. जस्टिस जॉन कॉफनर ने कहा कि राष्ट्रपति का आदेश अमेरिका की संवैधानिक भावना के खिलाफ है और यह पूरी तरह से असंवैधानिक है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि इसके खिलाफ वह अपील करेंगे. बता दें कि इस कानून के बनने के साथ ही अमेरिका में समय से पहले डिलीवरी कराने की मांग की बाढ़ आ गई है. अगर यह कानून पारित नहीं हो पाता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए यह बड़ा झटका साबित होगा.
आदेश के खिलाफ अपील करेंगे डोनाल्ड ट्रंप
जस्टिस कॉफनर ने डोनाल्ड ट्रंप के जन्म से मिलने वाली नागरकिता खत्म करने के कानून कहा कि मैं 4 दशक से न्यायिक सेवा में हूं और यह पहला मामला है जहां सवाल इतने स्पष्ट हैं और उनकी अनदेखी की जा रही है. उन्होंने अपने आदेश में कहा कि यह स्पष्ट है कि कानून गैर-संवैधानिक है और इसे लागू करते हुए संवैधानिक मूल्यों को नजरअंदाज किया गया है. वाशिंगटन के एक वकील लेन पोलोजोला ने कहा कि इस कानून के लागू हो जाने से बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ेगा. आज पूरे देश में नवजात बच्चों की नागरिकता पर संकट के बादल छाए हुए हैं. ट्रंप ने कहा कि इस कानून के खिलाफ वह अपील करेंगे.
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अमेरिका के संविधान में 14वें संशोधन के जरिए अमेरिकी धरती पर पैदा हुए बच्चों को स्वाभाविक तरीके से नागरिकता मिलने का प्रावधान है. ट्रंप ने इसमें बदलाव करते हुए इस कानून को खत्म कर दिया था. अवैध प्रवासियों को रोकने के उद्देश्य से ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला लिया था. हालांकि, इस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है. देखना है कि आखिरकार अमेरिका में यह कानून प्रभावी हो पाता है या नहीं.
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Donald Trump को कोर्ट से लगा झटका, नागरिकता वाले आदेश पर जज ने लगाई रोक