डीएनए हिंदी: दुनिया के कई प्रगतिशील देशों में समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी जा रही है. भारत में भी इस पर लगातार बहस जारी है. इस बीच अफ्रीकी देश युगांडा ने LGBTQ कम्युनिटी के खिलाफ कानून तैयार कर लिया है. युगांडा की संसद में पास किए गए इस कानून में समलैंगिंक संबंधों को अपराध माना गया है. इतना ही नहीं युगांडा में समलैंगिक संबंध बनाने पर मौत की सजा का प्रावधान रखने की तैयारी की जा रही है. बता दें कि अफ्रीका के 30 से ज्यादा देशों में समलैंगिकता को प्रतिबंधित किया जा चुका है.
युगांडा की संसद में मंगलवार को एक बिल पारित किया गया. इसके तहत समलैंगिक पहचान को जाहिर करना अपराध माना जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि गंभीर समलैंगिकता के मामलों में मौत की सजा भी दी जा सकती है. इस कानून से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर उम्रकैद या मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है.
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कब हो सकती है मौत की सजा?
संसद से पारित हो चुके इस बिल को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के दस्तखत की जरूरत है. बिल के मुताबिक, मौत की सजा उन लोगों को दी जाएगी जो 18 साल से कम उम्र के लोगों के साथ समलैंगिक संबंध बनाते हैं या फिर एचआईवी संक्रमित होने के बावजूद समलैंगिक संबंध बनाते हैं. पुरुष के पुरुष से या महिला के महिला से शादी करने पर उम्रकैद की सजा सुनाई जाएगी.
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संसद से पास हो जाने के बाद अब इस बिल को युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. वह खुद भी समलैंगिकता के विरोधी रहे हैं. बता दें कि 2013 में भी युगांडा में ऐसा ही एक कानून बनाया गया था लेकिन पश्चिमी देशों के विरोध और स्थानीय कोर्ट से रोक लग जाने के बाद इसे लागू नहीं किया जा सका.
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इस देश में लेस्बियन या Gay होने पर मिलेगी मौत की सजा, LGBTQ के खिलाफ कानून तैयार!