पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले (Toshakhana Corruption Case) में इमरान और उनकी पत्नी की सजा को रद्द कर दिया है. पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले निचली अदालत ने 31 जनवरी को दोनों को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान के जेल से बाहर आने की आशंका बढ़ गई है.
तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को जेल भेजा गया था. उन्होंने निचली अदालत के इस फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की. उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी की सजा को निलंबि कर दिया और उन्हें जमानत देकर अस्थायी राहत दी.
हालांकि, अदालत ने घोषणा की कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी. इमरान खान की रिहाई पर अभी सस्पेंस बरकरार है. क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और उनमें आरोपों से मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता. इसी तरह बुशरा बीबी को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है और हो सकता है कि उनकी सजा निलंबित होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जाए.
क्या है Toshakhana Corruption Case
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 71 साल के इमरान खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है. तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत कीमत चुकाकर ही किसी उपहार को अपना पास रखा जा सकता है. लेकिन पहले उपहार तोशाखाना में जमा किया जाना चाहिए. इमरान खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया.
30 जनवरी को सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद तोशाखाना मामले में इमरान खान को दोषी ठहराया गया था. इससे पहले उन्हें अगस्त 2023 में तोशाखाना के एक अलग मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था. नवीनतम दोषसिद्धि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें या उनके जीवनसाथी को मिले उपहारों को रखने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोप पर आधारित थी.
यह राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था. अप्रैल 2022 में सत्ता गंवाने के बाद से खान को अब तक चार अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है। उन्हें तोशाखाना के दोनों मामलों में जमानत मिल गई है. (इनपुट-PTI)
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पूर्व PM इमरान खान और बुशरा बीबी को बड़ी राहत, 14 साल की सजा पर लगी रोक