फ्रांस (France Abortion Right) की संसद ने सोमवार को ऐतिहासिक कानून बनाया है. महिला अधिकारों की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस ने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दे दिया है. सांसदों ने गर्भपात के लिए महिलाओं की स्वतंत्रता और उनका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 1958 के संविधान को संशोधित किया. इस कानून के पारित होते ही संसद में मौजूद महिला सांसदों ने खड़े होकर फैसले का स्वागत किया. इसके अलावा, सड़कों और सोशल मीडिया पर भी महिला अधिकार समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए अपनी खुशी जाहिर की.
फ्रांस में लंबे समय से चल रही थी अबॉर्शन को अधिकार देने की मांग
फ्रांस (France) में कई महिला समूह और आम लोग महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिए जाने की मांग कर रहे थे. इसे लेकर कई सर्वे भी कराए गए थे. फ्रांस के 85% लोगों ने इसका समर्थन किया था. सोमवार को आखिर वह ऐतिहासिक दिन आ गया जब महिलाओं को यह अधिकार दिया गया. फ्रांस के संविधान में यह संशोधन फ्रांस के संविधान में कुल 25वां संशोधन है. 2008 के बाद यह पहला मौका है जब फ्रांस के संविधान में संशोधन हुआ है.
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फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कानून को बताया ऐतिहासिक
संसद में इस ऐतिहासिक कानून के पारित होने के बाद फ्रांस के युवा प्रधानमंत्री गेब्रियल अटल ने कहा कि आज का दिन महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है. यहां से महिला अधिकारों की दिशा में एक नया युग शुरू होगा. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कानून पर खुशी जताते हुए कहा कि विश्व इतिहास के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है.
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हालांकि, दक्षिणपंथी सांसदों ने इस कानून का विरोध करते हुए कहा था कि मौजूदा सरकार यह चुनावी फायदे के लिए कर रही है. फ्रांस में सोमवार को कानून बनने की खुशी में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने झूमते हुए इसका स्वागत किया.
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अबॉर्शन का संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना फ्रांस