डीएनए हिंदी: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इस राज्य से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. इस फैसले के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और इसके लिए उनके पास 4 जनवरी तक का वक्त है. 2024 में फिर से राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस फैसले को बड़ा झटका माना जा रहा है. कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए दंगे में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका मानते हुए दिया है.

कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 4-3 के अंतर से यह फैसला सुनाया और राज्य से डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक दी. कोर्ट ने इसके लिए अमेरिकी संविधान के 1868 के एक प्रावधान का इस्तेमाल किया और ट्रंप को प्राइमरी बैलट से हटा दिया. अगर बाकी राज्यों में भी ऐसा ही फैसला आ जाता है तो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का उतरना काफी मुश्किल हो जाएगा.

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कैपिटल हिल हिंसा के मामले में फंसे हैं डोनाल्ड ट्रंप
इतना तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी. हालांकि, यह देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील स्वीकार करती है या नहीं. बता दें कि कैपिटल हिल हिंसा मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई केस चल रहे हैं और उनके खिलाफ जांच भी जारी है. इसी हिंसा से जुड़े कई मामलों में डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी भी हो चुकी है लेकिन उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई.

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फिलहाल, कोर्ट का यह फैसला 4 जनवरी तक निलंबित रहेगा ताकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें. बता दें कि कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ कोलोराडो पर ही लागू होता है यानी वह बाकी के राज्यों से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं बशर्ते उन राज्यों में वह अयोग्य घोषित न किए जाएं. कोलोराडो के चुनाव अधिकारियों का कहना है कि इस मामले का निपटारा 5 जनवरी से पहले हो जाना चाहिए.

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क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं लड़ पाएंगे राष्ट्रपति का चुनाव? समझिए पूरा मामला
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