डीएनए हिंदी: न्यूजीलैंड की संसद ने तंबाकू और सिगरेट पर प्रतिबंध (Cigarette Ban) लगाने वाला नया कानून पास कर दिया है. यह कानून कहता है कि अगर आपका जन्म 2008 के बाद हुआ है तो आप किसी भी तरह की स्मोकिंग से जुड़े प्रोडक्ट (Smoking Product) नहीं खरीद पाएंगे. यानी न्यूजीलैंड में सिगरेट या तंबाकू खरीदने के लिए आपकी उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए. न्यूजीलैंड सरकार (New Zealand Government) का कहना है कि इससे लोग लंबी और अच्छी जिंदगी जिएंगे. साथ ही, यह भी दावा किया जा रहा है कि इस तरह का कदम उठाने से स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले 26,400 करोड़ रुपये की बचत होगी.
न्यूजीलैंड की स्वास्थ्य मंत्री आयशा वेराल ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि यह 'स्मोक फ्री फ्यूचर' की ओर एक बड़ा कदम है. मौजूदा डेटा की मानें तो न्यूजीलैंड में सिर्फ़ 8 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जो रोज स्मोमिक करते हैं. नए कानून से न्यूजीलैंड सरकार को उम्मीद है कि इससे स्मोकिंग करने वाले लोगों की संख्या में 5 फीसदी की कमी आएगी. साथ ही, हर साल तंबाकू खरीदने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी.
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90 प्रतिशत दुकानें होंगी बंद
मौजूदा समय में न्यूजीलैंड की कुल 6 हजार दुकानों पर सिगरेट और तंबाकू संबंधी उत्पाद बेचे जा रहे हैं. नए कानून के मुताबिक, सिर्फ़ 600 दुकानों पर ही सिगरेट बेचे जा सकेंगे. इसके अलावा, तंबाकू उत्पादों में निकोटिन के लेवल को भी कम किया जाएगा ताकि इसकी लत न लगे. विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इससे ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी और छोटी दुकानें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी.
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न्यूजीलैंड की सरकार ने भले ही इस तरह से नए नियम लागू किए हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर कोई बैन नहीं लगाया गया है. इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें तंबाकू की जगह लिक्विड निकोटिन होता है. बैटरी से चलनी वाली ई-सिगरेट में निकोटिन गर्म होकर भाप बनता है. यानी ई-सिगरेट पीने वाले लोग धुएं की बजाय भाप पीते हैं.
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2008 के बाद हुआ है जन्म तो नहीं खरीद पाएंगे सिगरेट, न्यूजीलैंड ने पास किया नया कानून