Buying land: हर व्यक्ति अपना खुद का घर बनाने के लिए अपने काम में मेहनत करता है. एक घर को बनवाने में लगभग एक व्यक्ति की आधी जिंदगी लग जाती है, लेकिन क्या आपको पता है भारत में कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं.
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हर इंसान का एक सपना होता है कि वह खुद का घर बनाए. वहीं घर बनाने के लिए इंसान हर तरीके से मेहनत करता है. इतना ही नहीं कई बार तो इंसान घर बनाने के लिए देश के किसी भी कोने में जाने को तैयार होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ राज्यों में बाहरी लोग घर नहीं खरीद या बना सकते हैं.
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हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग खेती की जमीन नहीं खरीद सकते. 1972 के भूमि कानून की धारा 118 के अनुसार, केवल राज्य के निवासी ही खेती की जमीन खरीदने के पात्र हैं.
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नागालैंड में जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है. 1963 में राज्य को विशेष अधिकार (आर्टिकल 371 ए) दिया गया, जिसके तहत बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है.
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सिक्किम में केवल राज्य के मूल निवासी ही जमीन खरीद सकते हैं. संविधान के अनुच्छेद 371 ए फ के तहत बाहरी लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने से रोका गया है.
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अरुणाचल प्रदेश में कृषि भूमि खरीदने के लिए सरकारी स्वीकृति अनिवार्य है. बाहरी लोगों को यहां प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं है.
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मिजोरम, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में भी प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़े कड़े कानून हैं. यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के निवासी भी एक-दूसरे के राज्यों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं.