Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फैजल नाम के एक युवक को देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कुछ दिन पहले  गिरफ्तार किया गया था. मंगलवार को उसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर फैजल ने भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी दी और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए. 15 अक्टूबर को जस्टिस डीके पालीवाल ने फैजल को जमानत देते हुए कहा था कि उसे महीने में दो बार थाने में जाकर तिरंगे को सलामी देनी होगी. मामले के निपटारे तक उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देने के साथ ही ‘भारत माता की जय’ का नारा भी लगाना होगा. फैजल ने कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए मंगलवार को अपनी पहली सलामी दी. मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि उसने गलती से ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘भारत मुर्दाबाद’ का नारा लगा दिया था.

न्यायालय की टिप्पणी
कोर्ट ने अपने आदेश में था हम फैजल को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा कर सकते हैं, जिससे उसमें अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो सके. बता दें अदालत ने यह भी कहा था कि वह खुल्लम-खुल्ला उस देश के खिलाफ नारे लगा रहा था,जहां वो पला बढ़ा है.  गौरतलब है कि फैजल को मई में भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत गिरफ्तार किया गया था. बता दें यह धारा उन लोगों पर लगाई जाती है जब उनके द्वारा देश की राष्ट्रिय एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है. उस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में और भारत के विरोध में नारे लगाए थे. प्रॉसिक्यूशन पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि उसकी हरकत विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के समान है जिसके बाद आपसी भाईचारा बिगड़ सकती है और यह राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है.

बचाव पक्ष की दलील
फैजल के बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है. वहीं, राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि फैजल एक पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं.

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faizal nisar salutes 21 times to national flag and chant bharat mata ki jai after mp high court
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MP: 'भारत माता की जय', फैजल ने तिरंगे को सलाम करते हुए 21 बार लगाए नारे, किया HC
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MP: 'भारत माता की जय', फैजल ने तिरंगे को सलाम करते हुए 21 बार लगाए नारे, किया HC के आदेश का पालन

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