घरेलू हिंसा कानून के तहत महिलाओं को हक़ है कि वे ससुराल में रहें : Delhi High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने घरेलू हिंसा कानून का हवाला देते हुए कहा है कि महिलाओं को अपने ससुराल में रहने का पूरा हक़ है.